वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। हाल में सीबीडीटी ने कंपनियों के आईटीर भरने की डेडलाइन बढ़ा दी थी। इसे एक महीना बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है।
अगर आपने अबतक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इस डेडलाइन से पहले कर लें। आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। वे लोग जो पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं उन्हें इनके बारे में कम ही पता होता है।
ऐसे में अगर आप भी पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो पहले यह जान लेना बेहतर होगा कि आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती है।
यह नौकरीपेशा के लिए बेहद अहम दस्तावेज है क्योंकि इसी के जरिए आईटीआर फाइल होता है। यह फॉर्म एंप्लॉयर द्वारा कर्मचारियों को दिया जाता है। इस फॉर्म में कर्मचारी की सैलरी और सैलरी से कटने वाले टैक्स की पूरी जानकारी होती है। प्रत्येक एंप्लॉयर का जिम्मेदारी है कि जिन कर्मचारियों की सैलेरी से इनकम टैक्स की कटौती की गई है, उनको फॉर्म16 जारी करे।
किसी शख्स की आमदनी पर लगने वाले टैक्स की जानकारी फॉर्म 26एएस के जरिए पता लगती है। इसे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किया जाता है।
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के जरिए इस फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। इनके अलावा ब्याज से हुई इनकम का सर्टिफिकेट, टैक्स बचत निवेश और मेडिकल इंश्योरेंस और खर्चों के दस्तावेज भी जरूरी होते हैं।