इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सरकार के अनुरोध पर मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैफिक उल्लंघन के साथ जोड़ने की जांच करने और अनुशंसा करने के लिए एक कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया है। 6 सितंबर को IRDAI द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार इंश्योरेंस कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। चूंकि वर्किंग ग्रुप को IRDAI के आदेश के 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है इसलिए खराब ड्राइवरों को जल्द ही दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है क्योंकि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए पहले से ही जुर्माना काफी बढ़ गया है।
IRDAI के आदेश में कहा गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रैफिक उल्लंघन से जोड़ने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है और ड्राइवर के व्यवहार में बदलाव आ सकता है। IRDAI के आदेश के मुताबिक भारत सरकार इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन और स्मार्ट शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
बता दें कि 1 सितंबर 2019 से प्रभावी मोटर वाहन अधिनियम में हालिया संशोधनों के साथ आपको पहले से ही ड्राइविंग के दौरान गलतियों के चलते बहुत ज्यादा जुर्माना देना होगा। ऐसी स्थिति में अगर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो जल्द ही आपको अधिक मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। वर्किंग ग्रुप यातायात उल्लंघन के साथ मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को जोड़ने की एक प्रणाली की जांच करेगा।
IRDAI के आदेश के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात प्रबंधन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने IRDAI से अनुरोध किया कि वह यातायात के उल्लंघन से बीमा प्रीमियम को जोड़ने के मुद्दे की जांच करे। इसके बाद विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) दिल्ली के एकीकरण पर बीमा और यातायात अभियोजन डेटा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाएगा।