Indian Railways, IRCTC: फेस्टीव सीजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने 196 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है। वहीं पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन जारी है। रेलवे ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोत्तरी की है।
ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही रेलवे ने नियमों को सख्त कर दिया है। कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने पर अब जेल और जुर्माना तक हो सकता है। वहीं रेलवे ने कई ऐसे नियम पहले ही बनाए हैं जिनका पालन बीते 6 महीनों से किया जा रहा है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने से पहले आपको कोविड-19 गाइडलाइन या फिर नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप बिना जानकारी के ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है।
सबसे पहले बात करें हाल में लिए गए कड़े फैसले की तो गर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहां तक कि जेल भी हो सकती है।
रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आगामी त्योहारी सीजन के लिए विशेष रूप से यह निर्देशा जारी किया गया है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। कोविड मरीज के स्टेशन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने और ट्रेन में चढ़ने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जानबूझ कर थूकने या पेशाब या फिर शौच करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके अलावा ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। जो लोग बिना मास्क के यात्रा करते पाए जाएंगे, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।