भारतीय रेलवे की ओर से बहुत से अधिकार यात्रियों को दिए जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो इसपर आप टिकट का रिफंड ले सकते हैं। यह नियम कोई नया नहीं हैं, यह नियम हर एक ट्रेन पर लागू होता है। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपकी भी ट्रेन लेट होती है तो आप कैसे और किन शर्तों के तहत रिफंड पा सकते हैं? आइए जानते हैं रेलवे के इस खास नियम के बारे में पूरी डिटेल।
अक्सर लेट चलती हैं ट्रेनें
भारतीय रेलवे की ट्रेनें अक्सर देरी से चलती है। कोविड महामारी से पहले तो ट्रेनों की लेट होने की स्थिति तो और खराब थी, लेकिन वर्तमान में ट्रेनों के लेटलतीफी में कुछ सुधार हुआ है। हालाकि बहुत सी ट्रेनें भिन्न-भिन्न कारणों से देरी से चलती हैं। इससे बहुत से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आप ट्रेन टिकट पर रिफंड पा सकते हैं।
3 घंटे से अधिक लेट हुई तो मिलेगा पूरा रिफंड
इंडियन रेलवे से सफर करने वाले यात्री टिकट पर पूरे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की वेबाइट के अनुसार अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट और यात्री यात्रा नहीं कर रहा हो तो ही क्लेम किया जा सकता है। इसके साथ ही पूरे रिफंड के लिए यात्री को वास्तविक स्थान से पहले टीडीआर दर्ज करना होगा।
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस से पा सकते हैं रिफंड
अगर यात्री पीआरएस काउंटर से टिकट प्राप्त करता है तो यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन पर अपना टिकट सरेंडर करके रिफंड ले सकता है। टिकट रिफंड पर किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। वहीं टीडीआर दाखिल करके ई-टिकट पर रिफंड लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 90 दिन और अधिक समय लगेगा।
रिफंड लेने की प्रक्रिया
