भारतीय रेलवे ने लोगों की यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए कई सर्विस पेश किए हैं। टिकट बुकिंग से लेकर ट‍िकट के ट्रांसफर तक का नियम रेवले की ओर से दिया गया है। अगर आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट है, लेकिन आप किसी कारण से यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना टिकट दे सकते हैं। इंडिय रेलवे की वेबसाइट के अनुसार, परिवार के सदस्यों के साथ टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है।

अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आप सफर से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके बाद टिकट पर यात्री का नाम काट दिया जाता है और जिस सदस्य के नाम से टिकट ट्रांसफर किया गया है उसका नाम डाल दिया जाता है। नेशनल ट्रांसपोर्टर के मुताबिक, टिकटों का ट्रांसफर सिर्फ एक बार किया जा सकता है। यानी कि अगर एक बार किसी दूसरे व्‍यक्ति के नाम से टिकट ट्रांसफर कर दिया है तो उसे दोबारा से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

टिकट कैसे करें ट्रांसफर?

  • सबसे पहले आप टिकट का प्रिंटआउट निकाल लें।
  • अब ट्रांसफर करवाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाएं।
  • जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है, उसका आईडी प्रूफ जैसे आधार या वोटिंग आईडी कार्ड साथ रखना होगा।
  • अब काउंटर पर टिकट ट्रांसफर के लिए आवेदन करें।
  • इसके बाद आपका टिकट ट्रांसफर हो जाएगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टिकटों का ट्रांसफर संभव

रेलवे के अनुसार, ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेन टिकटों का ट्रांसफर संभव है। जो कोई भी व्‍यक्ति ट्रेन टिकट ट्रांसफर करना चाहता है, उसे स्टेशन प्रबंधक/मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक से संपर्क करना होगा और आवेदन जमा करना होगा। साथ ही दस्‍तावेजों की फोटोकॉपी भी देना होगा।

परिवार में किनके साथ टिकट किया जा सकता है शेयर

ट्रेन या‍त्री किसी भी टिकट के ट्रांसफर के लिए रेलवे स्‍टेशन पर जाकर अनुरोध कर सकते हैं। रेल टिकट का ट्रांसफर परिवार के किसी भी सदस्य जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को 24 घंटे पहले अनुरोध करना होगा। ट्रेन प्रस्‍थान के 24 घंटे के अंदर या जाने के बाद अनुरोध स्‍वीकार नहीं किया जा सकता है।