त्‍योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्‍पेशल ट्रेन चलाने वाली है, ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट लेकर सफर करने में कोई समस्‍या नहीं हो। हालांकि अगर आप कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं, तो भारतीय रेलवे की ओर से आपसे कैंसिलेशन चार्ज वसूल किया जाता है। साथ ही रेलवे कुछ टैक्‍स भी वसूल करता है।

वित्त मंत्रालय की टैक्‍स रिसर्च ईकाई की ओर से 3 अगस्‍त को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, टिकट कैंसिल करने और होटल बुकिंग करने पर GST चार्ज देना होगा। सर्कुलर विस्‍तार से जानकारी देते हुए बताता है कि ट्रेन टिकट बुक करना एक अनुबंध है, जिसमें सेवा प्रदाता सेवा देने का वादा करता है। वहीं जब यात्री की ओर से नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो ट्रेन टिकट रद्द करके, रेलवे को कैंसिलेशन शुल्‍क के साथ मुआवजा देना होता है।

परिपत्र में कहा गया है कि कैंसिलेशन शुल्क एक भुगतान है, इसलिए यह जीएसटी को आकर्षित करेगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि उसी दर पर जीएसटी लगेगा, जो यात्रा की कैटेगरी पर लागू होता है। उदाहरण से समझें तो फर्स्‍ट क्‍लास या AC कोच टिकट पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, इसलिए उसी दर पर जीएसटी रद्द करने के शुल्क पर लागू होगा।

भारतीय रेलवे ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले एसी प्रथम श्रेणी या एसी कार्यकारी श्रेणी के टिकट को रद्द करने के लिए 240 रुपए का शुल्क लेता है। इन टिकटों की बुकिंग के समय यात्री 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करते हैं।

वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों को भी कैंसिलेशन चार्ज पर उतनी ही जीएसटी राशि देनी होगी। इसलिए, एक कन्फर्म एसी प्रथम श्रेणी के टिकट को रद्द करने के मामले में एक यात्री को जीएसटी के लिए 12 रुपए अधिक (240 रुपए का 5 प्रतिशत) का भुगतान करना होगा।

ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले रद्द किए जाने पर रेलवे कन्फर्म एसी 2-टियर टिकट के लिए 200 रुपए और एसी 3-टियर टिकट के लिए 180 रुपए का शुल्क लेता है। अगर कन्फर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो टिकट की राशि का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन शुल्क के रूप में लिया जाता है।

12 घंटे से 4 घंटे के बीच कन्फर्म टिकट कैंसिल कराने पर बुकिंग राशि का 50 फीसदी चार्ज लिया जाता है। वहीं ऐसी किसी भी स्थिति में टिकट रद्द करने पर शुल्क पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हालांकि सेकेंड क्लास स्लीपर टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी नहीं लगेगा।