Indian Railway, IRCTC Refund Rules: कोरोना संकट के चलते भारतीय रेलवे धीरे-धीरे अपनी सेवाओं को फिर से शुरू कर रहा है। श्रमिक स्पेशल और अन्य कुछ ट्रेनों के संचालन के बाद रेल मंत्रालय आने वाले कुछ दिन में और ट्रेनें चलाने की तैयारी में है। ट्रेनों में उन्हें ही सफर की इजाजत है जिनमें कोरोना के लक्षण न हो। कन्फर्म टिकट होने के बावजूद अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे यात्रा करने की इजाजत नहीं मिलेगी।

अब सवाल यह है कि अगर ऐसा किसी शख्स के साथ होता है तो उसे टिकट का रिफंड कैसे मिलेगा? यात्रा नहीं कर पाने वाले यात्री का पूरा किराया इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा ग्राहक के खाते में भिजवाया जाएगा। ऐसा तभी होगा जब यात्री ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया हो। वहीं ऐसे यात्री जिन्होंने रेलवे काउंटर से टिकट बुक करवाया है तो वह काउंटर पर जाकर ही रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।

रिफंड के लिए 10 दिन के अंदर (यात्रा की तारीख से) ऑनलाइन टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद को भरना होगा। इसके साथ ही यात्री को ओरिजनल टीईटी प्रमाण पत्र इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को भेजना होगा। इसके बाद यात्री के खाते में रिफंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

हालांकि रेलवे ने यह भी कहा है कि वे यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दें वे कन्फर्म टिकट होने के बावजूद रेलवे स्टेशन न आएं। बता दें कि रेलवे एक लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन काउंटर और एजेंटों के जरिए टिकट बेच रही है। रेलवे ने कहा है कि आने वाले कुछ दिन में और 2600 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।