Income Tax Savings: हम सभी दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे कमा पाते हैं। अपनी कमाई की गाढ़ी रकम को हम किसी न किसी तरह बचाए रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। अपने फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए हम सभी को योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए और इसमें टैक्स बचत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हायर इनकम टैक्स आपको अपने गोल को पाने से दूर करते हैं। अकुशल टैक्स प्लानिंग आपकी नियमित वित्तीय प्रतिबद्धताओं को प्रभावित कर सकती है।

बहरहाल हम सभी नए साल में प्रवेश कर चुके हैं ऐसे में आपको टैक्स बचत के लिए योजनाबद्ध होना होगा। आज हम आपसे टैक्स बचत की कुछ बेहतरीन टिप्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप टैक्स की बचत कर सकतें हैं।

1. अगर आप निवेश में टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री वाली स्कीम पर पैसा लगा सकते हैं। इनमें पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, फाइव ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, वॉलिंटरी प्रोविडेंट आदि शामिल हैं। वहीं आप नेशनल पेंशन स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको सेक्शन 80सीसीडी के तहत टैक्स पर छूट मिलती है। अगर आप कोई इंश्योरेंस प्लान खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान और टर्म पॉलिसी में निवेश करना चाहिए। इनके जरिए आप टैक्स की बचत कर सकते हैं।

2. आप मार्च 2020 से पहले होम लोन लेकर भी एडिशनल टैक्स लाभ पा सकते हैं। यदि आप अपने घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आप मार्च 2020 से पहले ऐसा कर सकते हैं। अगर आप वित्त वर्ष 2019-20 में एक किफायती घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, तो आपको ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए धारा 80ईईए के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ मिलेगा। ध्यान दें कि यह 80ईईए के तहत कटौती केवल एक स्व-कब्जे वाली संपत्ति और केवल 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच स्वीकृत होम लोन के लिए उपलब्ध है, और आपके पास पहल से कोई और आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।

3. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) स्‍टॉक मार्केट से 1 साल की अवधि से ज्‍यादा वक्‍त में हुई 1 लाख रुपए से ऊरक की कमाई पर सरकार 10 फीसदी के रेट से एलटीसीजी टैक्‍स वसूलती है। इसके बाद अब शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड, दोनों से कमाई होने पर आपको 10 फीसदी का टैक्‍स देना होता है। इसमें टैक्स बचत का सबसे आसान तरीका है कि आप हर साल इस सीमा तक एलटीसीजी की बुकिंग करें कि आपका लाभ इस कर योग्य सीमा से अधिक न हो।

4. हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद मंहगा होता जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों के लिए इसमें निवेश करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके माता-पिता 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनके पास कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है तो फिर आप सेक्शन 80 डी के तहत टैक्स लाभ नहीं ले सकेंगे। हालांकि आप 50000 रुपए तक का टैक्स लाभ ले सकते हैं इसके लिए आपको अपने माता-पिता का मेडिकल खर्च के भुगतान से जुड़े डाक्यूमेंट्स अपनी कंपनी में जमा करने होंगे।

5. हमें किसी भी लॉन्ग टर्म पेमेंट कमिटमेंट से बचना चाहिए। आप ऐसी जगह तभी निवेश करें जब तक कि वे आपकी वित्तीय योजनाओं के साथ तालमेल न करें। उदाहरण के लिए, कई लोग पारंपरिक बीमा पॉलिसियों में निवेश करते हैं। कुछ महीनों के बाद उन्हें एहसास होता है और वह किसी वजह से पॉलिसी को आगे जारी न रखना का फैसला करते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म पेमेंट कमिटमेंट वाली किसी पॉलिसी में शुरुआत निवेश के बाद उसे बंद करना हमें वित्तीय नुकसान देता है। इसमें टैक्स के रूप में किया गया भुगतान शामिल होता है।
लेकिन हमें उस बिंदु पर ऑप्ट आउट करना मुश्किल लगता है क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में पॉलिसी से बाहर निकलने से एक महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान होगा।