प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए किसान सस्ती दर पर कर्ज ले सकते हैं। किसानों को इस कार्ड के जरिए बिना गारंटी और सिक्योरिटी के 1.60 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। वहीं इसके जरिए पांच लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है।

कर्ज का इस्तेमाल खेती से जुड़ी चीजों जैसे-खाद, बीज, कीटनाशक आदि के लिए किया जा सकता है। यानी कृषि से जुड़े कार्यों के लिए इस कर्ज का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पशुपालन और मछलीपालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देश के कई बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक इसे मुहैया करवा रहे हैं। कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले किसी भी आवेदनकर्ता के पास तीन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। इनमें पहला डॉक्यूमेंट जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं इसका प्रमाण, दूसरा निवास प्रमाण पत्र और तीसरा आवेदक का शपथ पत्र।

इसका इस्तेमाल बैंक यह देखने के लिए करते हैं कि आवेदनकर्ता का किसी और बैंक में किसी तरह को लोन बकाया तो नहीं। इन तीन डॉक्यूमेंट्स को मुहैया करने वाले किसानों को यह कार्ड उपलब्ध करवा दिया जाता है और बैंक इसके लिए किसान को मना नहीं कर सकते।

बता दें कि यह कार्ड बनवाते समय किसान को इस बात की जानकारी देनी होती कि उसका किसी अन्य बैंक में लोन बकाया तो नहीं। यानी पहले कोई लोन लिया है और उसका बकाया जारी है तो आवेदन खारिज भी किया जा सकता है।