आयकर विभाग की ओर से इसे जारी होने वाला पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना हो या 50 हजार रुपये से ज्यादा का लेन-देन करना हो तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। सरकारी दस्तावेज होने की वजह से आईडी प्रूफ के तौर पर भी इसे हाथों-हाथ स्वीकार किया जाता है। यह 10 डिजिट का एक ऐसा नंबर है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स को दिखाता है।
पैन कार्ड की इतनी अहमियत है तो लिहाजा इसकी आपको भी कभी न कभी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अक्सर देखने को मिलता है जब लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता और उनसे इसकी मांग की जाती है। ऐसे तब देखने को मिलता है जब पैन कार्ड के लिए आवेदन किया हो लेकिन वह बनकर न आए या फिर पैन नंबर उपलब्ध नहीं है।
ऐसे में हालांकि आयकर विभाग नागरिकों को पैन कार्ड के विकल्प के तौर पर दो दस्तावेज को इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। हालांकि इसका इस्तेमाल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान ही कर सकते हैं। ऐसे में आप पैन की जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसा तभी संभव है जब आपका पैन कार्ड आपके आधार के साथ लिंक्ड होता है। आईटीआर फाइलिंग के दौरान आपका आधार पैन के साथ लिंक होना जरूरी है। ऐसा न होने पर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होता।
वहीं आईटीआर फाइलिंग के दौरान आपके पास पैन कार्ड न होने पर आप दूसरे दस्तावेज के तौर पर एक फॉर्म भरकर दे सकते हैं। इसे फॉर्म-60 कहा जाता है। फॉर्म 60 एक तरह का घोषणापत्र होता है, इसमें आवेदक को अपने नाम, पता सहित इस बात जानकारी देनी होती है कि उसके पास पैन नंबर उपलब्ध नहीं है।
