रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने हाल में एटीएम सर्विस को लेकर एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश से ग्राहकों को काफी फायदा मिलने जा रहा है। नए निर्देश के मुताबिक अब 1 अक्टूबर 2021 से अगर एटीएम में तय समय की लीमिट के बाद कैश नहीं डाला जाएगा तो बैंक पर जुर्माना लगेगा। निर्देश के मुताबिक किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक पर्याप्त कैश नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर जुर्माना लगेगा।
अक्सर देखा गया है कि कई बैंकों के एटीएम में कई-कई दिनों तक कैश नहीं डाला जाता। ऐसे में ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक ने आम नागरिकों को एटीएम कैश निकासी के दौरान होने वाली सबसे बड़ी परेशानी में से एक को दूर करने की कोशिश की है। ऐसे में आरबीआई के इस निर्देश से बैंकों की मनमानी पर लगाम लगेगी।
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ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद अगर किसी एटीएम से कैश निकासी नहीं होती और आपको लगता है कि बैंक आरबीआई के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक के खिलाफ आरबीआई के नंबर 011 23711333 पर कॉल कर सकते हैं।
आरबीआई ने कहा है कि इस नियम का पालन नहीं होने पर पूरे मामलो को गंभीरता से लिया जाएगा और आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई ग्राहकों की शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई करेगी।
व्हाइट लेबल एटीएम पर यह नियम लागू होगा। व्हाइट लेबल एटीएम में अन्य बैंकी तरह सारी सुविधाएं तो मिल जाती हैं पर इन एटीएम पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगाया जाता।मालूम हो कि बैंक अपनी ब्रांचों और एटीएम नेटवर्क के जरिए जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। आरबीआई को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है।