How to get duplicate ration card: राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ड के जरिए लोगों को सब्सिडी के तहत बेहद ही सस्ती दर पर अनाज मुहैया करवाया जाता है। सब्सिडी के तहत मिलने वाले अनाज की दर अलग-अलग प्रकार के राशन कार्ड के लिए अलग-अलग है। राशन कार्ड का इस्तेमाल एक सरकारी दस्तावेज होने की वजह से हाथों-हाथ स्वीकार किया जाता है।
अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना राशन कार्ड खो देते हैं या फिर वह कट-फट जाता है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें और कहां से डुप्लीकेट कार्ड बनवाएं। जिस तरह खाद्य आपूर्ति कार्यालय से नया राशन कार्ड बनवाया जाता है ठीक इसी तरह डुप्लीकेट कार्ड भी बनवाया जाता है।
आपका राशनकार्ड गुम हो जाए या फट जाए तो आप पुराने राशन कार्ड की फोटो कॉपी के साथ खाद्य आपूर्ति कार्यालय से डुप्लीकेट राशन कार्ड आवेदन फार्म लें। इसके अलावा स्थानीय राशन केंद्र प्राधिकरण से आवेदन फॉर्म हासिल किया जा सकता है। विभाग में ही मामूली फीस देकर दस्तावेजों के साथ फॉर्म को ई दिशा केंद्र में जमा करवा दें। इसके ठीक 7 दिन बाद आपको डुप्लीकेट राशन कार्ड की कॉपी मिल जाएगी।
ये दस्तावेज हैं जरूरी:
राशन कार्ड चोरी हो गया हो तो एक एफआईआर की कॉपी, चोरी नहीं हुआ है तो राशन कार्ड की फोटो कॉपी, बिजली बिल, पानी का बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि की फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो।
डुप्लीकेट राशन कार्ड न बनें तो ये करें: अगर तय प्रॉसेस को फॉलो करने के बावजूद आपको डुप्लीकेट कार्ड नहीं मिलता तो आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। राशन कार्ज राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है तो आप अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

