उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला स्थित मवाना शहर में गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन (बीपीएल) परिवार स्थानीय अधिकारियों से राशन कार्ड हासिल करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है।

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद इन बीपीएल परिवारों को स्थानीय अधिकारियों के वादों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, जो उनकी दुर्दशा से अनभिज्ञ हैं और प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।

आलम यह है कि दर्जनों बीपीएल परिवार नया राशन कार्ड बनवाने के लिए मवाना तहसील में आपूर्ति विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। मगर उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कई राशन कार्ड आवेदकों ने आरोप लगाया है कि उनके ऑनलाइन आवेदन अधिकारियों द्वारा बिना किसी वेरिफिकेशन के खारिज किए जा रहे हैं।

हालांकि, पीड़ित बीपीएल परिवार अब इस बारे में मवाना एसडीएम से शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। मोहल्ला मुन्नालाल के दोनों निवासी सोनिया और गुलिस्ता ने कहा कि वे मवाना आपूर्ति विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं दिया गया कि उनके राशन कार्ड के आवेदन क्यों खारिज कर दिए गए हैं।

दो महिलाओं ने कुछ पत्रकारों को बताया कि उनके परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं। दो बार राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन अधिकारियों ने उनके आवेदन को बिना किसी सत्यापन के खारिज कर दिया और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।

मोहल्ला मुन्नालाला से रायसा व नफीसा और मोहल्ला कबीगेट से सुरेखा व संतोष सरीखे अन्य बीपीएल कार्डधारकों ने शिकायत की कि उनके डीलर द्वारा उन्हें दो महीने के लिए राशन से महरूम रखा गया था।

मामले को सुलझाने के लिए उन्हें बार-बार मवाना आपूर्ति विभाग कार्यालय भेजा गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोगों ने शिकायत की कि बीपीएल श्रेणी में आने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल रहा है।

वरिष्ठ आपूर्ति निरीक्षक अजय कुमार ने इस बारे में कहा कि उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सत्यापन के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।

राशन कार्ड को लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल यानी कि एनएफएसए की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से कंप्लेंट दी जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत ऐसे दें:

  • सबसे पहले nfsa.gov.in को खोल लें।
  • वहां होम पेज पर आपको ‘ऑनलाइन कंप्लेंट’ सेक्शन मिलेगा।
  • इसमें दूसरा विकल्प ‘ऑनलाइन ग्रीवियंस’ पर क्लिक करना होगा।
  • इस वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी पता कर सकते हैं।

वैसे, हर सूबे/यूटी में राशन कार्ड से संबंधित शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर, लैंडलाइन नंबर व ई-मेल आईडी हैं। ये इस प्रकार हैं: