public provident fund, Employee Provident Fund (EPF), retirement corpus: EPF यूं तो रिटायरमेंट फंड होता है लेकिन कभी कभार ऐसा भी कुछ हो जाता है जब आपको अपने रिटायरमेंट से पहले इन पैसों की जरूरत पड़ने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लेम की प्रक्रिया सहज हो और बिना रुकावट आपका क्लेम मिल जाए तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। सभी नियम व शर्तों का पालन करने के बाद आपको सबसे आवश्यक यह है कि आपके KYC की सारी जानकारियां सही होनी चाहिए।

बतौर EPF खाताधारक आप KYC की जानकारी में अपडेट या सुधार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है और आपको इसके लिए ज्यादा पेपरवर्क की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप की तरफ से करेक्शन की रिक्वेस्ट जाने के बाद सिस्टम में UIDAI यानी आधार कार्ड की डिटेल से आपकी जानकारी को मैच कराया जाएगा। जब सिस्टम यह सब वेरिफाई कर लेगा को आपके लॉग इन पर रिक्वेस्ट जाएगी जहां से आपको जानकारी अपटेड करनी होगी।

EPF एकाउंट में KYC से जुड़े सुधार और अपडेट के लिए आपको यह करना होगा:
1- सबसे पहले अपना EPFO अकाउंट में लॉग इन करें।इसके बाद UAN और पासवर्ड लिखें।
2- होम पेज पर जाएं जिसके बाद मैनेज ऑप्शन को चुनें यहां से Modify Basic Details पर क्लिक करें।
3- KYC डिटेल फॉर्म अपडेट का विकल्प आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा।यहां आप अपनी सारी जानकारी जैसे कि फोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
4- इसके बाद आप अपडेट डिटेल पर क्लिक करें। आपकी जानकारी वेरिफाई होने के लिए अपलोड हो जाएगी।

अब विवरण आपके इम्पलॉयर द्वारा वेरिफाइ किया जाएगा:
1- EPFO पर लॉग इन करने के बाद मेंबर्स लिस्ट में जाना होगा।
2- इस स्टेज पर इम्पलॉयर दी गई डिटेल्स को वेरिफाई करेगा और फिर अप्रूवल देगा।
3- इम्पलॉयर द्वारा एक बार अप्रूवल के मिलने के बाद EPFO द्वारा इम्पलॉय के पास अपना डेटाबेस अपडेट करने की रिक्वेस्ट आएगी।
4- इसके बाद फील्ड अधिकारी इसे पूरा करेगा और डिटेल्स वेरिफाई करेगा।
5- अंत में Regional PF Commissioner की तरफ से मंजूरी दी जाएगी और जरूरी बदलाव किए जाएंगे।