कोरोना संकट और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सरकार 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन दे रही है। इस विपरीत समय में लोगों तक दाल, चावल और गेंहू आदि की आसानी से पहुंच इसके लिए सरकार ने वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था को अपनाया है। सरकार तीन महीने अप्रैल, मई, जून के लिए 5 किलो अतिरिक्त राशन मुफ्त में दे रही है। राशन की यह क्वाटिंटी मौजूदा लिमिट के ऊपर है।

राशन कार्ड धारकों को इस सयम सरकार की तरफ से मिल रही ये मदद काफी अहम है क्योंकि गरीब तबके के लोगों के पास रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। अक्सर लोगों के मन में राशन कार्ड को लेकर सवाल खड़े होते हैं। राशन कार्ड कैसे बनता है, राशन कार्ड के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और किन्हें इसके जरिए फायदा मिलता और ये कार्ड कितने तरह के होते हैं।

तो हम आपको बता दें कि राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं पहला तो बीपीएल कैटेगिरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगिरी वाला कार्ड। ये दोनों ही कैटिगरी आय के हिसाब से बनाई गई है। ऐसे में कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आप इसका पता लगा लें कि आप कौन सी कैटिगरी में आते हैं। वहीं तीसरी कैटिगरी होती है अन्‍त्योदय परिवारों की इसमें बेहद ज्यादा गरीब लोगों को शामिल किया गया है।

राशन कार्ड बनवाने के लिए आप चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर भी जा सकते हैं। लेकिन यदि घर बैठे खुद ही इस काम को अंजाम देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/FoodPortal-en.aspx पर जाना होगा। यहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2016 से केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर रही है, इसी के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।