जमीन, घर या प्रॉपर्टी के रजिस्‍ट्री के बारे में ज्‍यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कहां, कैसे और किन दस्‍तावेजों की मदद से रजिस्‍ट्री कराई जाती है। अक्‍सर यह देखने में आता है कि संपत्ति के बंटवारे के बाद लोग कोर्ट-कचहरी के चक्‍कर काटते हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्‍योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती की संपत्ति के रजिस्‍ट्री के कुछ कार्य ऑनलाइन माध्‍यम से भी किए जा सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रॉपर्टी के बंटवारे के बाद घर या जमीन की रजिस्‍ट्री कराना चाहते हैं तो यहां स्‍टेप बाय स्‍टेप जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप रजिस्‍ट्रेशन कर सकते हैं और कितना और कैसे भुगतान होगा?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यहां के निवासियों को बड़ी राहत दी गई है। पारिवारिक सदस्यों के मध्य अचल संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टाम्प शुल्क लाखों रुपए से कम करके मात्र 5000 रुपए कर दिया है। यूपी सरकार के नए योजना के तहत अब संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड (दान विलेख) में पांच हजार रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं 1000 रुपए प्रोसेसिंग शुल्‍क के रूप में वसूला जाएगा। यानी कि अब रजिस्‍ट्री कराने के लिए सिर्फ आपको 6000 रुपए देने होंगे। बता दें कि यह अलग-अलग राज्‍य के लिए अलग-अलग शुल्‍क लागू होगा।

परिवार के किन सदस्‍यों के लिए लागू होगी यह फीस
पॉपर्टी रजिस्‍ट्री के लिए केवल परिवार के पिता, माता, भाई, बहन, पति या पत्‍नी, बेटा-बेटी, सन इन लॉ, डाटर इन लॉ व पुत्र और पुत्री पक्ष से पोते-पोतियां के नाम पर रजिस्‍ट्री कराने पर यह शुल्‍क लागू होगा। अन्‍य के लिए पुराना रजिस्‍ट्रेशन शुल्‍क लागू किया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन शुल्‍क भुगतान
सबसे पहले Stamp and Registration Department UP के पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आप आवेदन करें पर क्लिक करें। अब, पंजीकरण के लिए आवेदन करें और ‘नया आवेदन’ विकल्प का चयन करके एक रजिस्‍टेशन नंबर जनरेट करें। एक बार जब आप अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके खुद को पंजीकृत कर लेते हैं, तो आप एक पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन कर सकते हैं।

इसके बाद, आपको संपत्ति, खरीदार, विक्रेता और गवाहों के विवरण दर्ज करने होंगे। एक बार जब आप उन सभी विवरणों को भर देते हैं, तो सिस्टम स्वचालित रूप से आपकी संपत्ति के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की मांगेगा। एक बार जब आप स्टांप शुल्क का भुगतान करते हैं, तो एक रसीद संख्या उत्पन्न होगी। इस नंबर को आप अपने पास सेव करके रख लें।

कैसे करें ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन

  • अगर आप यूपी के निवासी है तो सबसे पहले igrsup.gov.in की वेबसाइट पर जाएं और संपत्ति रजिस्‍ट्रेशन विकल्‍प के तहत “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • अब यहां पर दिए गए इंस्‍ट्रक्‍शन को ध्‍यान से पढ़ें।
  • अब सभी विवरण (क्रेता, विक्रेता, नाम, गवाह, संपत्ति विवरण आदि) को पूरा करने के बाद प्रिंट आउट लें।
  • आवेदन के साथ उप पंजीयक कार्यालय (एसआरओ) में शारीरिक रूप से उपस्थित प्रिंटआउट और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • अब एसआरओ द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करना होगा।
  • उप पंजीयक कार्यालय में फोटो, सभी दलों के अंगूठे का निशान और गवाहों को दर्ज कराना होगा।
  • अब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको रजिस्‍ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद संबंधित उप पंजीयक द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद मूल दस्तावेज सबमिट करें।
  • इसके बाद एसआरओ पंजीकृत दस्तावेज को स्कैन करेगा और दस्‍तावेज को अपलोड कर देगा।