HEALTH INSURANCE AND HEALTH INSURANCE CLAIM: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने वालों को सरकार की तरफ से राहत मिली है। सरकार ने तय किया है कि पॉलिसीधारक मासिक प्रीमियम भर सकते हैं। हाल ही मे इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने मंथली प्रीमियम को मंजूरी दी थी।

कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं और हमें वह पॉलिसी बाद में पसंदी नहीं आती। ऐसी स्थिति में IRDAI हमें 15 दिन का फ्री लुक पीरियड की सुविधा देता है। 15 दिन का फ्री-लुक पीरियड पॉलिसी मिलने के दिन से शुरू होता है। लेकिन क्या हम दो महीने प्रीमियम भरकर इस पर क्लेम कर सकते हैं? इसका जवाब है हां लेकिन इसके लिए कुछ शर्ते हैं जिन्हें फॉलो किया जाना जरूरी है।

दिल्ली स्थित SecureNow.in के इंश्योरेंस ब्रोकर कपिल मेहता ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया ‘अगर किसी पॉलिसीधाकर ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और वह लगातार दो महीने का प्रीमियम भर चुका है तो वह अपना क्लेम हासिल कर सकता है। हालांकि सालाना प्रीमियम के मुकाबले मंथली प्रीमियम विकल्प चुनने पर 15 दिनों के फ्री लुक पीरियड की समयसीमा थोड़ी कम की जा सकती है।’

सालाना प्रीमियम पूरा होने से पहले क्लेम करने पर पॉलिसीधारक को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर कोई पॉलिसीधारक मंथली प्रीमियम विकल्प को चुनता है तो वह सालाना प्रीमियम भरने से पहले भी दी गई राशि पर क्लेम कर सकता है। IRDAI के नियमों में पॉलिसीधारक को इसकी छूट मिलती है। हालांकि ऐसे मामलों में पॉलिसीधारक को बचे हुए प्रीमियम को एकमुश्त या फिर वह कुल पे क्लेम अमाउंट में से शेष प्रीमियम काट सकता है।

बजाज अलांयज जनरल की रिटेल हेल्थ हेड रश्मि नंदर्गी ने बताया कि ‘किश्त आधारित (मंथली प्रीमियम) पॉलिसीधारक के क्लेम के दावे को खत्म नहीं करते। हालांकि पॉलिसीधारक से क्लेम रिसीव करने के बाद कुल पे क्लेम अमाउंट में से शेष प्रीमियम काटा जा सकता है।