Aadhaar PAN link: आपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक किया या अभी भी अंतिम तारीख करीब आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 का रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आधार का पैन से लिंक होना अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आधार नंबर डालना अनिवार्य होगा।
आधार नंबर से अपने पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है। आपको बता दें कि एक अप्रैल 2019 से पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं, संभावना है कि उन्हें इस बार आधार नंबर की अनिवार्यता से छूट दे दी जाएगी। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए आधार नंबर डालने की अनिवार्यता होगी।
तो इंतजार कैसा, अभी अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कीजिए, नीचे दिए इन दो तरीकों में से किसी के माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं:
ऑनलाइन ऐसे करें
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या NSDL अथवा UTIITSL वेबसाइट पर जाएं और अपनी जरूरी जानकारियों के साथ लॉगइन करें।
2. ‘Linking Aadhaar’ वाले लिंक को क्लिक करें। एक नया विंडो खुल जाएगा जहां आपको अपना आधार पैनकार्ड के साथ लिंक करना है।
3. सभी जानकारियां फॉर्म में सही भरें जैसे नाम, जन्म की तारीख और लिंग। ये सभी जानकारियां वैसी ही होनी चाहिए जैसी आधार कार्ड में दर्ज हैं।
4. अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें।
5. ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
SMS के माध्यम से भी लिंक करें आधार और पैन:
स्टेप 1. अपने फोन के मैसेज बॉक्स में टाइप करें UIDPAN <12-अंकों का आधार नंबर डालें><10-अंकों का पैन नंबर अंकित करें>
स्टेप 2. इस मैसेज को उसी फोन से 567678 पर एसएमएस करें जिससे आधार कार्ड रजिस्टर्ड है।
याद रहे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी जरा भी अलग—अलग है तो लिंक की पूरी प्रक्रिया फेल हो जाएगी। इसलिए ये सुनिश्चित कर लें कि नाम, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों में एक समान ही हो।