बिहार सरकार ने उद्यमी योजना के लिए आवेदन मंगाए थे। जिसमें सरकार 8 हजार लोगों को 5 लाख रुपये का ऋण और पांच लाख रुपये की सब्सिडी देगी। आपको बता दें इस योजना का लाभ पाने के लिए 65 हजार से ज्यादा आवेदन सरकार के पास पहुंचे हैं। जिसके जरिए बिहार की जनता अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है। आइए जानते हैं इस योजना के लाभार्थियों का चयन किस तरीके से होगा।

योजना को पारदर्शी बनाने के लिए किया ये काम – बिहार सरकार ने उद्यमी योजना में उम्मीदवारों का चयन रैंडम आधार पर होगा। इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नेशलन इनफारेमेटिक सेंटर (NIC) से मदद मांगी है। जिसमें चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी की योजना बनाई गई है। वहीं सरकार ने ऐलान किा है कि, इस योजना में उद्यमियों के नामों की घोषणा पंचायत चुना के बाद होगी।

किन लोगों को मिलेगा फायदा – मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2020-21 में सरकार एससी-एसटी, ईबीसी, महिला और सामान्य वर्ग के 8 हजार उम्मीदवारों का चयन करेगी। जिसमें जाति वर्ग 2000, ईबीसी वर्ग के 2000, युवा उद्यमी वर्ग के 2000 और महिला उद्यमी वर्ग के 2000 लोगों का चयन होना है। इस योजना का लाभ पाने के लिए 65 हजार से ज्यादा आवेदन सरकार को अभी तक मिले हैं।

कम्प्यूटर के माध्यम से चुने जाएंगे लाभार्थी – इस योजना के लिए जिलावार लाभार्थियों का रैंडम तरीके से चयन किया जाएगा। हर जिले से मिले आवेदन को एक साथ किया जाएगा। आवेदन की संख्या के आधार पर किस जिले से कितने लोगों का चयन होगा यह निर्धारित किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम से पूरी होगी। वहीं सरकार ने फिलहाल स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया है। जिसमें योजना के मापदंड के अनुसार आवेदन को शार्टलिस्ट कर लिया गया है।

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कितना मिलेगा लाभ – बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सभी वर्ग के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लाभार्थी को 10 लाख रुपये राज्य सरकार देंगी। जिसमें से 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेगा। वहीं बाकी के 5 लाख रुपये एक फीसदी ब्याज पर 84 किश्तों के लिए दिया जाएगा। साथ ही एससी-एसटी और महिला वर्ग के लाभार्थियों को कोई ब्याज नहीं देना होगा।