राशन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इसके जरिए रियायती दर पर अनाज मिलता है। यह कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्डधारकों को एक सहुलियत दी है।
ऐसे राशनकार्डधारक जो कि मेडिकल वजहों से या बढ़ती उम्र की वजह से अपने हिस्से का राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाने में असमर्थ हैं, वे अब दूसरे व्यक्ति को इसके लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक राशन की दुकान पर बॉयोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के बाद ही राशन कार्ड दिया जाता है।
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ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में राशन की दुकानों पर ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) प्रणाली लागू है जिसके तहत एक लाभार्थी अंगूठे या आईरिस प्रमाणीकरण के बाद खाद्यान्न एकत्र कर सकते हैं। लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत मेडिकल वजहों से या बढ़ती उम्र की वजह से अपने हिस्से का राशन ले जाने में परेशानी झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी।
सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 26 अगस्त को इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो लोग वृद्धावस्था या विकलांगता के कारण राशन की दुकानों पर नहीं जा सकते हैं, वे भी सब्सिडी वाले खाद्यान्न का मासिक कोटा लेने के लिए दूसरों को नामांकित कर सकते हैं।
एक ऐसा परिवार जिसमें 65 साल से ज्यादा के सदस्य हैं और 16 वर्ष से कम हैं जो कि बॉयोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के लिए दुकान पर नहीं जा सकते। अगर परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, विकलांग हैं, बीमारी के चलते बिस्तर पर पड़े हैं, या अन्य बीमारियों और दुर्बलताओं से प्रभावित हैं। इनके अलावा वे परिवार जिनके हर सदस्य को सही आधार सीडिंग के बावजूद बायोमेट्रिक अथॉनटिकेशन विफलता का सामना करना पड़ता है।