कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की की वैलिडिटी को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने दूसरी बार इनकी वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने यह फैसला लॉकडाउन के चलते इन दस्तावेजों की रिन्यूल न करवाए जाने को देखते हुए लिया है।
यानी कि वे लोग जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं वे अब 30 सितंबर के बाद भी इन्हें रिन्यू करवा सकते हैं। यानी अब अगर आपका वाहन से जुड़े किसी भी कागजात की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो आपको इस बीच कोई जुर्माना या लेट फीस नहीं देना होगी।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लेटेस्ट एडवाइजरी में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते एक फरवरी से एक्सपायर हो चुके ट्रांसपोर्ट दस्तावेज मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित सभी दस्तावेजों ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता अब 30 सितंबर कर दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है।
बता दें कि इससे पहले मंत्रालय ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था। सरकार ने तीन महीने के लिए वैलिडिटी बढ़ाई है लेकिन इस समयसीमा के खत्म होने से पहले और तीन महीने के लिए वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। बता दें कि कोरोनावायरस का प्रकोप भारत में लगातार बढ़ रहा है, तेजी से फैल चुके इस वायरस ने अब तक 7,500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है।