PF खाताधारकों के लिए KYC की प्रक्रिया और आसान हो गई है। PAN, Aadhaar Card, के साथ साथ UAN पोर्टल पर अब एक और विकल्प मिल रहा है। KYC प्रक्रिया के लिए EPFO को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) संख्या भी दिया जा सकता है। पैन, आधार, बैंक खाता संख्या आदि जैसी जानकारी के अलावा एनपीआर दस्तावेज संख्या का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और कर्मचारी UAN पोर्टल पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

कैसे करें अपडेट: केवाईसी अपडेट के लिए सबसे पहले आपको UAN पोर्टल पर जाना होगा। यहां आप मैनेज बटन पर क्लिक करने के बाद KYC पर क्लिक करें। अगले पेज पर आप बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट,  पैन नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट , पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और कई ऐसी जानकारियां साझा कर सकते हैं। KYC की जानकारी में NPR का विकल्प आठवें नंबर पर आपको नजर आएगा। यहां से आप सुविधानुसार विकल्प चुन कर सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

इसके बाद  आपके सामने  “Pending for approval’’ नजर आएगा। गौरतलब है कि EPFO ने साफ शब्दों में कहा है कि ऑनलाइन PF निकालने और ट्रांसफर करने  की सुविधा केवल वेरिफाइड केवाईसी यूजर्स को ही मिलेगी। जिन कर्मचारियों ने इन सब के जरिए वेरिफाई करने के बाद पीएफ विथड्रॉल / सेटलमेंट / ट्रांसफर दावों जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यूएएन पोर्टल में केवाईसी को अपडेट करना अनिवार्य नहीं है, हालांकि, पैन और आधार प्राप्त करने से कर्मचारी के लिए ऑनलाइन पीएफ हस्तांतरण और निकासी प्रक्रिया में आसानी होती है।