कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब पेंशनर्स (Pensioners) कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए अब इन्हें कोई अंतिम तारीख नहीं होगी। ईपीएफओ ने यह भी बताया है कि यह सर्टिफिकेट जमा करने के तिथि से एक साल के लिए वैध होगा। इसके बाद फिर दूसरा जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
एक साल के लिए वैध होगा प्रमाण पत्र
दरअसल में पेंशन का लाभ हर साल व हर महीने पाते रहने के लिए पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगर यह प्रमाण पत्र किसी साल नहीं जमा किया जाता तो पेंशन पाने वाले कर्मचारी का पैसा रुक जाता है। अब EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी है कि EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा। यह फैसला आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिया गया है।
कैसे जमा कर सकते हैं प्रमाण पत्र
जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से जमा कराया जा सकता है। डिजिटली अगर आप जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना चाहते हैं तो आप पेंशन संवितरण केंद्र, सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी), आईपीपीबी/भारतीय डाकघर, उमंग ऐप और निकटतम ईपीएफओ कार्यालय में जमा करा सकते हैं।
जरुरी दस्तावेज
सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए आपको पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, आधार नंबर और आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
इन कर्मचारियों को होगा लाभ
EPS’95 के तहत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी आते हैं, जिन्हें अब कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की छूट दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता था। लेकिन 2019 के दौरान नियम में बदलाव किया गया था। इसके तहत अब कभी भी सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है, जो एक साल के लिए वैध होगा। यानी कि अगर कोई 17 अप्रैल 2022 को जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है तो यह 17 अप्रैल 2023 तक वैलिड होगा।