e-Nomination facility for EPF account holders: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भविष्य निधि (पीएफ) और पेंशन (ईपीएस) का भुगतान करने के लिए लगातार डिजिटलीकरण को अपना रहा है। बीते साल ईपीएफओ सदस्यों के लिए ईपीएफ पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की गई थी। ऐसा पीएफ और पेंशन दावों के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया था। पीएफ खाताधारकों को अपने पीएफ खाते पर किसी नॉमिनी का नाम दर्ज करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाताधारक की मृत्यु या किसी अनहोनी पर परिवार के किसी सदस्य द्वारा खाते में पड़ी रकम क्लेम की जा सके।
इस बीच प्लानिंग चल रही है कि ईपीएफओ आने वाले दिनों में उन खातों से पैसा निकालने पर रोक लगा सकता है जिसमें ई-नॉमिनेश या नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि खाताधारक कैसे ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं? खाताधारक घर बैठे ही कुछ मिनटों के प्रॉसेस को पूरा कर ऐसा कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको इस लिंक पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ क्लिक कर अपने खाते में लॉग इन करना होगा। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं किया है तो एक पॉपअप के जरिए आपको अलर्ट दिखाई देगा। आप ‘Manage’ टैब पर क्लिक कर ‘e-nomination’ विकल्प को चुनें।
इसके बाद एक नया वेबपेज ओपन होगा। इसमें आपसे परिवार के बारे में सवाल किए जाएंगे। आपसे ‘Family Declaration’ के तहत पूछा जाएगा कि आपका परिवार है या नहीं। आपको Yes और No में जवाब देना। अगर आप ‘Yes’ चुनते हैं तो फिर आपको परिवार के उस सदस्य की तमाम जानकारियां देनी होंगी जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं।
आपको आधार, नाम, जन्म तिथि, लिंग, संबंध, पता, बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसी जानकारी देनी होंगी। इसके बाद आपको ‘Save Family Details’ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नॉमिनी को कितना शेयर (अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो) देना चाहते हैं ये भी दर्ज करवा सकते हैं। सभी जानकारियां देने के बाद आपको ‘Save EPF Nomination’ पर क्लिक कर देना है।