Employees’ Provident Fund Organisation Covid-19 Advance Scheme: बीते डेढ़ साल से के दौरान कोरोना महामारी के चलते कई लोगों की इनकम पर असर पड़ है। नौकरीपेशा लोगों को इस संकट की घड़ी में पैसों की कमी न हो इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फिर एक बार कोविड-19 एडवांस स्कीम का फायदा देने के लिए मंजूरी दे दी है।

इसके तहत ईपीएफओ सदस्य अपनी तीन महीने के वेतन के बराबर कोविड-19 एडवांस निकाल सकते हैं। यानी अब लोग कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। दरअसल इसके पीछे कुछ वजहें होती हैं जिनमें से एक डेट ऑफ बर्थ का गलत होना भी है। यानी की ईपीएफओ में दर्ज डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉयर (कंपनी) के रिकॉर्ड में दर्ज डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग होने के चलते होता है। ऐसे में कई शिकायतें सामने आई थीं जिसमें ईपीएफओ सदस्य इसके चलते क्लेम नहीं कर पा रहे थे।

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शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में कहा ईपीएफओ में दर्ज जन्म तिथि को सही करने के नियम में ढील दी गई है।

ईपीएफओ सदस्य अब तीन साल तक इसे ठीक करवा सकते हैं। इनके अलावा क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे यूएएन का आधार से लिंक नहीं होना, केवाईसी पूरी न होना और गलत बैंक अकाउंट डीटेल जैसे कारण भी शामिल हैं।

ऑनलाइन तरीके से निकाल सकते हैं ईपीएफओ एडवांस

– ईपीएफ पोर्टल https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगिन करें
– ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज में पहुंचकर Claim (Form-31,19,10C & 10D) पर क्लिक करें
– बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालकर अकाउंट वेरिफाई कराएं।– Proceed for Online Claim पर क्लिक करें
– ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्कस्न PF Advance (Form 31) पर क्लिक करें
– उसके बाद Outbreak of pandemic (COVID-19) का ऑप्शन सिलेक्ट करें
– कितनी रकम चाहिए और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। घर का फुल एड्रेस जरूर डालें।
– Get Aadhaar OTP के थ्रू ओटीपी को वेरिफाई कराएं। जिसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा।