How to renew driving licence: बीते साल नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा। नए नियमों में अलग-अलग ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर आपका भी चालान कट सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जाने-अनजाने में हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो बैठते हैं। मुसीबत तब और ज्यादा होती है जब हम इसे दोबारा बनवाना चाहते हैं और हमें लाइसेंस नंबर भी याद नहीं होता। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि आखिर हमें क्या करना है और क्या नहीं।
लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको अपना लाइसेंस नंबर याद नहीं है तो आप इसे दोबार हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको “Online Services” टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ‘Driving License Related Services’ पर क्लिक करना होगा।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको State सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ‘Apply Online’ पर जाकर Find Application Number पर जाना होगा। यहां आपको एकबार फिर स्टेट सेलेक्ट करना होगा और RTO सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड भरना होगा। इसके बाद आपको अपने लाइसेंस नंबर की जानकारी हासिल हो जाएगी।
जिसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इस सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहां आपको अपनी पर्सनल जानकारी डालनी होगी। इतना करने के बाद आपको दी हुई जानकारी को सबमिट करना होगा। आपका डीएल रिन्यू कर दिया जाएगा।