कोरोना संकट के चलते इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया जा चुका है। अब आईटीआर (वित्त वर्ष 2019-20) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में अगर आप 31 दिसंबर तक इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी।

यह लेट फीस 10 हजार रुपये की होगी। हालांकि 5 लाख रुपये से कम इनकम वालों को 1 हजार रुपये लेट फीस देनी होगी। दरअसल समय पर टैक्स जमा न करने पर टैक्सपेयर पर जुर्माना लगाया जाता है।

टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करना आवश्यक होता है। अगर आपने अभी तक अपनी आय का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो चिंता की बात नहीं है. अभी भी आपके पास समय है। इसे ऑफलाइन, ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर, तीन तरीकों से भरा जा सकता है। कोई भी टैक्‍सपेयर घर बैठे खुद ही अपना आईटीआर दाखिल कर सकता है। इसके लिए कुछ दस्तावेज तैयार रखने होते हैं।

इसके लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/ पर विजीट करना होगा। इसके बाद ‘Services’ सेक्शन पर जाना होगा।

ड्रॉप डाउन मेन्यू से ई-पेमेंट के लिए ‘Pay Taxes Online’ विकल्प को चुनें। पनी जरूरत के हिसाब से चालान का ऑप्शन सलेक्ट करें मसलन ये TNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284 या फॉर्म 26 डिमांड पेमेंट आदि।

इतना करते ही आपको PAN और TAN आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही चालान डिटेल्स भी। बैंक, नाम और एड्रेस आदि की जानकारी भी दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको कन्फर्मेश मैसेज मिलेगा जिसके बाद आप बैंक के नेट-बैंकिंग पोर्ट पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहां नेट बैंकिंग के लिए लॉग इन करें।

जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको पेमेंट डीटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। इस भरें और पेमेंट कर दें। इसके बाद वेबसाइट पर CIN के साथ अन्य जानकारियां आ जाएंगी। इन जानकारियों को आप कहीं पर नोट कर लें या फिर प्रिंट निकाल लें।