एक छोटा सा काम न करने पर देश में लगभग 24 करोड़ लोगों के पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड बेकार हो सकते हैं। यह काम है- आधार से पैन को लिंक करने का। आयकर विभाग ने फैसला कर लिया है कि जिन लोगों ने 30 सितंबर तक आधार से पैन को लिंक नहीं किया, वह उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर देगा। आंकड़ों के अनुसार, 44 करोड़ पैन कार्ड्स में लगभग 20 करोड़ को फिलहाल लिंक किया जाना बाकी है। इससे पहले, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी।

दरअसल, जुलाई 2017 में आधार मामले से जुड़े एक फैसले के बाद आधार और पैन की लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया, “पिछले एक साल में अधिकतम संख्या में आधार-पैन की लिंकिंग हुई है। ताजा अंतिम समय-सीमा तक हमें इस संख्या में और इजाफे की उम्मीद है। कई करदाताओं ने नाम में संशोधन की लंबी प्रक्रिया के तहत आधार से पैन लिंक करने में विफलता को लेकर चिंता जताई थी। उसी समस्या के हल के लिए लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी गई है।”

यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं हुआ होगा, वे मौजूदा असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भी नहीं दाखिल कर सकेंगे। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, जिसके बाद रिटर्न लेट फीस के साथ सितंबर तक जमा किया जा सकेगा।

ये हैं लिंकिंग की प्रक्रियाः आयकर विभाग की साइट पर जाएं, जहां होमपेज पर ‘लिंक आधार’ का विकल्प मिलेगा। अकाउंट बनाकर पंजीकरण करें। बाद में लॉग इन कर लें। अब प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाएं और आधार-पैन लिंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां आधार नंबर और कैप्चा कोड भरने के लिए भी कहा जाएगा। यह सारा काम निपटाने के बाद आधार पैन से लिंक हो जाएगा। यूजर्स इसके अलावा स्मार्टफोन के जरिए भी ये काम कर सकते हैं, जबकि एसएमएस से भी लिंकिंग कराई जा सकती है। आयकर विभाग के अनुसार, 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार-पैन लिंकिंग हो सकती है।