साल के आखिरी महीने को खत्म होने में 10 दिन बचें हैं। ऐसे में 31 दिसंबर तक आपको कई जरूरी काम पूरे करने होंगे। अगर आपने डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं पूरा किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। अगर आप इस तारीख तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा 31 दिसंबर तक आपको कई दूसरे काम भी पूरे करने होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में…..

EPFO में नॉमिनी का नाम करें अपडेट – पीएफ अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर 2021 तक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड करना होगा। अगर ये काम आपने पूरा नहीं किया तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़स सकता है। आपको बता दें ईपीएफओ की यह कवायद पीएफ अकाउंट होल्डर्स के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तब नॉमिनी को इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फायदे मिलते हैं। जो कि, नॉमिनी का नाम ऐड होने पर आसानी से मिल जाते हैं।

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन – पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं करने पर पेंशन जाने का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि सरकारी पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की समय सीमा 30 नवंबर थी।

जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। इसे बढ़ाने से उन सरकारी पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने अब तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। अब उन्हें सर्टिफिकेट जमा करने के लिए और 30 दिनों का समय मिल गया है।

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इनकम टैक्स रिटर्न – वित्त वर्ष 2020-2 यानी एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। सेक्शन 234F के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने में देरी पर जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फाइल कर सकते हैं।