साइरस मिस्‍त्री की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सीट बेल्‍ट लगाने की चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा था कि पीछे की सीट पर सुरक्षा बेल्‍ट नहीं लगाने पर चालान काटा जाएगा। इसी बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पीछे की सीट पर सुरक्षा बेल्‍ट नहीं लगाने वालों से चालान भी काटने शुरू कर दिए हैं।

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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सीट बेल्‍ट नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। बुधवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड पर चेकिंग किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी (सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल और बच्चों के बैठने की जगह) के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक कुल 17 चालान काटे गए और प्रत्‍येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पीछे की सीट पर सुरक्षा बेल्‍ट लगाना अनिवार्य

दिल्ली पुलिस अधिकारी जानकारी देते हुए कहा कि सीट बेल्ट लगाने को लेकर देश में पहले से ही जन जागरूकता के तहत अभियान चलाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कार के सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है, जिसमें पीछे की सीट भी शामिल है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्‍हें 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

मंत्रालय ने लिखा था पत्र

गौरतलब है कि 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद पीछे की सीट पर सुरक्षा बेल्‍ट लगाने को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें कार में बैक सीट पर सीटबेल्‍ट नहीं होने पर बिक्री बंद करने के लिए कहा था।

दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने 1.2 करोड़ से अधिक को भेजा नोटिस

एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 2,000 लोगों की मौत वाहन चालकों या यात्रियों की लापरवाही के कारण हुई है। वहीं नियमों की लापरवाही को लेकर दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस ने 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को नोटिस भी भेजा है।

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First published on: 15-09-2022 at 14:58 IST