पश्चिमी बंगाल सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक खास ऑफर की पेशकश की है। इसके तहत अगर राज्‍य का नागरिक ईवी वाहन या चार पहिया वाहन खरीदता है तो उसे दो साल तक रजिस्‍ट्रेशन शुल्‍क और मोटर वाहन के अन्‍य टैक्‍स का भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा जो लोग सीएनजी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्‍हें भी इस छूट का लाभ दिया जाएगा।

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ममता बनर्जी की नेतृत्‍व वाली सरकार के अनुसार, ईवी या सीएनजी का विकल्‍प चुनने वाले नई कार या वाहन खरीदारों को पंजीकरण शुल्‍क नहीं देना होगा। इसके अलावा लगने वाला कर का भी भुगतान भी नहीं करना होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है और यह 31 मई 2024 तक वैध माना जाएगा। हालाकि अगर किसी ने दो महीने के दौरान कोई ऐसा वाहन खरीदा है तो वह इस लाभ का दावा नहीं कर सकता है।

लेकिन जिन लोगों ने 1 अप्रैल के बाद से वाहन को खरीदा है तो राज्‍य सरकार प्रोत्‍साहन के तौर पर इस राशि का भुगतान करेगी। यह फैसला राज्‍य सरकार के इस साल के बजट के वादे को पूरा करता है। राज्‍य सरकार ने 25 मई को जारी एक आदेश में कहा कि बैट्री से चलने वाले वाहनों में निवेश को प्रोत्‍साहन देने, पेट्रोलियम फूड प्रोडक्‍ट के भार को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट से राहत देने के लिए आवश्‍यक है।

गौरतलब है कि राज्‍य सरकार का यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब राज्‍य सरकार हिंदुस्‍तान मोटर्स सुविधा में सुधार की योजना बना रही है। हिंदुस्‍तान मोटर्स ने इलेक्ट्रिक कारों को विकसित करने के लिए प्‍यूजो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। इसकी पहली ईवी दो साल में भारतीय सड़कों पर देखी जा सकती है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंदुस्‍तान ने अपना कारखाना बंद कर दिया था। इस कंपनी ने राजदूत समेत एम्‍बेस्‍डर जैसी कारें पेश की हैं। पश्चिम बंगाल में इसने 10 तक वाहनों को उत्‍पादन किया।