बिहार पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार सोमवार शाम 5 बजे थम गया। 10वें चरण में बिहार के 34 जिलों के 53 प्रखंडों में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को होने वाले 10वें चरण के चुनाव में कुल 24820 पदों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य के 10981 पद, मुखिया के 817 पद, पंचायत समिति सदस्य के 1106 पद, जिला परिषद सदस्य के 118 पद, ग्राम कचहरी पंच के 10981 पद और सरपंच के 817 पद शामिल हैं. बता दें, 10 वें चरण में कुल प्रत्याशियों की संख्या 93725 है, जिसमें 42953 पुरूष प्रत्याशी और 50772 प्रत्याशी शामिल हैं।

बिहार पंचायत चुनाव के परिणाम 10 और 11 नवंबर को जारी किया जाएगा। वहीं अगर आपको भी पंचायत चुनाव में वोटिंग करनी है और आपके पास मतदान पहचान पत्र नहीं है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोन के अनुसार आप दूसरे पहचान पत्र की मदद से वोटिंग कर सकते है। जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सूची जारी की है। आइए जानते है इसके बारे में….

मतदान के लिए ये पहचान पत्र आएंगे काम – राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान पहचान पत्र और आधार कार्ड के बिना भी मतदान करने की अनुमति जनता को दी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्रों की सूची ट्विट करके जारी की है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई सूची।

जिसमें बताया गया है कि, मतदान पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं होने पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, सरकारी कर्मचारी का फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त शौक्षिणक संस्था का फोटो युक्त पहचान पत्र के अलावा दूसरे पहचान पत्रों की मदद से मतदान कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक से होगी मतदाता की पहचान – पंचायत चुनाव में इस बार चुनाव आयोग ने बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत जो भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर मतदान करने जाएगा उसका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। कोई भी फर्जी वोटर जो पहले के किसी चरण में मतदान कर चुका है और फिर दोबारा वोट डालने पहुंचा है तो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। इस मामले के आरोपियों को एक साल की सजा हो सकती है। साथ ही उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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मतदान में दिक्कत पर टोल-फ्री नंबर पर करें कॉल – राज्य निर्वाचन आयोन ने मतदान के दौरान किसी भी दिक्कत का सामना होने पर समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया है। अगर आपको भी कोई परेशानी होती है तो आप 1800-3457-243 पर संपर्क कर सकते हैं।