कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग के साथ परामर्श के बाद, मतदाता पंजीकरण नियम , 1960 और चुनाव नियम, 1961 में संशोधन किया है , ताकि पिछले साल के अंत में बनाए गए चुनावी सुधारों को लागू किया जा सके। इसके तहत वोटर आईडी को आधार से लिंक करना भी शामिल किया गया है। इसके तहत अब वोटरआईडी को लिंक करने के बाद केवल एक ही वोटर आईडी कार्ड होगा। वहीं अगर किसी ने दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनवाया है तो पहचान कर इसमें से फर्जी कार्ड को खत्‍म कर दिया जाएगा। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

कानून मंत्री किरण रिजजू ने ट्विट करके इसकी जानकारी दी है। कानून मंत्री ने एक चार्ट शेयर करके जानकारी दी कि इलेक्टोरल रोल डाटा (Electoral Roll Data) के आधार इकोसिस्टम ( Aadhar Ecosystem) के साथ लिंक किए जाने के बाद एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग स्थानों पर मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड बनाने पर रोक लगेगी। यह चुनावी प्रक्रिया में बड़ा सुधार का कदम होगा।

कानून मंत्रालय के जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार और पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए एक वर्ष में चार योग्यता तिथियां पेश की जाएंगी, जिसके तहत आवेदक वोटर आईडी में सुधार करा सकेंगे। साथ ही वोटर आईडी को आधार से लिंक कर सकेंगे। संशोधित नियम के अनुसार, यह पुरुष सेवा मतदाता की पत्नी को उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति भी देता है।

वोटर आईडी के लिए किन दस्‍तावेजों की आवश्‍यकता
आधार संख्या के साथ मतदाता पहचान पत्र प्रमाणीकरण की अनुमति दी जाती है। इसके साथ ही 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक की एक प्रति प्रस्तुत करके पहचान की प्रमाणीकता की जाएगी। इसमें मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो के साथ बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकार द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों और एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट पहचान आईडी का उपयोग कर सकते हैं।

आधार से लिंक होने के बाद राहत
अधिकारी ने बताया कि आधार से वोटर आईडी के लिंक हो जाने के बाद से पता और अन्‍य जानकारियां अपडेट करने की आवश्‍यकता नहीं होगी। पंजीकरण के समय आधार की जानकारी देने से ही अपने आप पूरी जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। वहीं अगर कोई वोटर आईडी का गलत उपयोग करता है तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है।

पैन कार्ड लिंक करने पर दोगुना चार्ज
30 जून के बाद अगर कोई आधार से पैन को लिंक करता है तो उसे डबल जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी पैन को आधार से लिंक करने के लिए केवल 500 रुपए चार्ज वसूले जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद दोगुना चार्ज लगेगा और फिर 31 मार्च 2023 के बाद पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा।