अगर आप तय डेडलाइन तक आधार-पैन को लिंक नहीं करा पाएंगे तो जुर्माना लगना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं करेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 मार्च को आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया था।
इससे पहले भी सरकार कई बार इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा चुकी है। आयकर कानून की धारा 272बी के तहत यदि तय समय सीमा में आधार के साथ पैन को लिंक नहीं कराया गया, तो 10 हजार रुपये की जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा।
ऐसे करें चेक पैन आधार के साथ लिंक है या नहीं
1) सबसे पहले incometaxindiaefiling.gov.in ओपन करें
2) Link Aadhaar ऑप्शन पर टैप करें
3) जैसे ही आप Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अलग से एक पेज ओपन होगा
4) इसके बाद आपको लिंक आधार के ठीक नीचे लिखा ‘Click Here to view the status’ मिलेगा
5) क्लिक हेयर पर टैप करने के बाद अलग से एक पेज खुलेगा, जहां आपसे PAN number और Aadhaar Card Number दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। पैन और आधार नंबर डालने के बाद ‘View link aadhaar status’ पर क्लिक करें।
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अगर आधार पैन लिंक नहीं तो ऐसे करें लिंकिंग
आप इस अधूरे काम को सिर्फ तीन स्टेप में घर बैठे पूरा कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए और कुछ ही मिनट में आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको सबसे इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबासइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करना होगा। बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें पैन, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम दर्ज करना होगा।
अगर आपके आधार में सिर्फ जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card।’ इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। इतना करते ही आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपक पैन आधार से लिंक कर दिया गया है।