हर महीने की तरह अक्‍टूबर, 2022 में भी कई बड़े नियमों में बदलाव होने वाला है, जो आपके जीवन पर सीधा असर डालेगा। इन बदलने वाले नियमों के बारे में जानना जरूरी है, वरना आपको समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इन बदलाओं में कार्ड टोकनाइजेशन, अटल पेंशन योजना में निवेश, गैस सिलेंडर प्राइज, छोटी बचत योजनाओं पर ब्‍याज, म्‍युचुअल फंड नॉमिनेशन, टू-फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन आदि शामिल है। आइए जानते हैं 1 अक्‍टूबर से आपसे जुड़े किन-किन नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है।

दिल्‍ली में बिजली पर सब्सिडी के लिए नया नियम

दिल्‍ली में बिजली पर सब्सिडी पाने के लिए नया नियम पेश किया गया है। इस नियम के तहत अगर कोई बिजली पर सब्सिडी पाना चाहता है तो उसे आवेदन करना होगा। यह नियम 1 अक्‍टूबर से लागू होगा और बिजली पर सब्सिडी का पुराना नियम 31 सितंबर को बंद कर दिया जाएगा। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार, सब्सिडी के लिए अप्‍लाई करने वाले व्‍यक्ति को ही फ्री बिजली का लाभ मिलेगा।

GST e-Invoice के नियम में बदलाव

1 अक्टूबर से GST के तहत 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यवसायों के लिए ई-चालान अनिवार्य हो जाएगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यवसायों से ज्‍यादा टैक्‍स वसूल करने के लिए वर्तमान में सीमा को 20 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये कर दिया है। जीएसटी परिषद के सिफारिशों के बाद यह बदलाव करने का फैसला लिया गया है।

छोटी बचत योजनाओं के ब्‍याज में बदलाव

रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है, जिस कारण बैंक एफडी और अन्‍य योजनाओं में ब्‍याज में अंतर देखने को मिला है। ऐसे में 30 सितंबर में केंद्र सरकार की ओर से पोस्‍ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं के ब्‍याज में बढ़ोतरी की जा सकती है।

टू-फैक्‍टर ऑथेंटिफिकेशन

अगर आपके पास भी डीमैट अकाउंट है तो आप 1 अक्‍टूबर से अपने खाते में लॉग इन नहीं कर पाएंगे, क्‍योंकि नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ने डीमैट अकाउंट में लॉग इन के लिए टू-फैक्‍टर ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।

अटल पेंशन योजना में निवेश

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब 1 अक्‍टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना में टैक्‍सपेयर्स निवेश नहीं कर पाएंगे। मंत्रालय की ओर से टैक्‍सपेयर्स को इस योजना के तहत प्रतिबंधि‍त कर दिया गया है। इस योजना के तहत अधिकतम 5000 रुपये तक का पेंशन लिया जा सकता है। इसमें 18 से 40 वर्ष का निवेशक इनवेस्‍ट कर सकता है और 60 साल के बाद पेंशन का लाभ ले सकता है।

कार्ड टोकनाइजेशन सिस्‍टम लागू होगा

क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट को लेकर नियम बदल रहा है। आरबीआई ने इन कार्ड को टोकनाइज करने के लिए बैंकों को निर्देश दिया है। 1 अक्‍टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के तहत किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जगह टोकन नंबर को सेव किया जाएगा, जिसमें आपके कार्ड की पूरी डिटेल होगी और इसकी मदद से आप किसी भी वस्‍तु की खरीदारी कर सकते हैं। यह कार्ड यूजर्स के डेटा को सेफ रखेगा।

म्‍युचुअल फंड में नॉमिनेशन

अगर आप भी म्‍युचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अब आपको नॉमिनेशन डिटेल देना आवश्‍यक होगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वाले निवेशका को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की बात एक्‍सेप्‍ट करनी होगी। हालांकि यह नियम 1 अगस्‍त 2022 को लागू होने वाला था, लेकिन बाद में इसके तारीख में बदलाव कर दिया गया।

NPS में ई-नामांकन

पीएफआरडीए ने हाल ही में सरकारी और निजी या कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों दोनों के लिए ई-नामांकन के प्रॉसेस में बदलाव किया गया है। परिवर्तन एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा। नई एनपीएस ई-नामांकन प्रॉसेस के अनुसार, नोडल कार्यालय के पास एनपीएस खाताधारक के ई-नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा।

रसोई गैस की कीमतों में बदलाव

हर महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से अक्‍सर रसोई गैस की कीमतों में बदलाव किया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 अक्‍टूबर से रसोई गैस के दाम में एक बार और बढ़ोतरी हो सकती है।