उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के रिक्त पद अब हर साल भरे जाया करेंगे। इसके लिए हर साल 15 मई तक निर्धारित प्रारूप रिक्त पदों की सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को देनी होगी। जिसके बाद निदेशालय इन पदों को भरने के लिए 20 मई तक विज्ञापन जारी करेगा। जिसके बाद सभी नगर निकाय के रिक्त पदों पर तय मापदंडों के तहत भर्ती होगी। अगर आप भी नगर निकाय के रिक्त पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अगले साल इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते है इससे जुड़ी सभी जानकारी।
अभी तक ऐसे होती थी भर्ती – अभी तक प्रदेश में नगर निकाय के रिक्त पदों पर दैनिक आधार पर या फिर संविदा पर जिलेवार भर्ती होती थी। जिसमें कई नगर निकाय में खाली पद सालों तक रिक्त रहते थे। लेकिन सरकार की एकीकृत व्यवस्था के बाद पूरे प्रदेश के नगर निकाय के पद एक साथ भरें जाया करेंगे।
आपको बता दें इसके लिए नगर विकास विभाग ने सभी निकायों के लिए भर्ती की एकीकृत व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इससे निकायों में अधिक समय तक पद खाली नहीं रहेंगे और इनको भरने में मनमानी नहीं चलेगी।
इस तरह होगी भर्ती – नगर निकाय की रिक्तियों और सरप्लस कर्मियों की सूचना सभी निकाय को शासन को देनी होगी। जिसके बाद भर्ती की अनुमति मिलने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। वहीं ये भर्ती निर्धारित व्यवस्था के आधार पर कराई जाया करेगी।
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दैनिक वेतन पर नहीं होंगी भर्तियां – निकायों में शासन की अनुमति के बिना तदर्थ, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा या अन्य किसी भी रूप में नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। किसी भी दशा में निर्धारित वेतन, दैनिक वेतन, नियत वेतन, मजदूरी भी परिवर्तित नहीं की जाएगी। इस तरह की अगर कोई नियुक्तियां कर भी ली जाती हैं तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों को भुगतान के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी को सीधे तौर पर दोषी माना जाएगा। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।