7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Central Government Employees and Pensioners: रक्षा मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल की न्यूनतम निरंतर सेवा के नियम को निरस्त कर दिया है। यह पेंशन रक्षा कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को दी जाती है।

रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि 7 साल की निरंतर योग्यता की आवश्यकता (EOFP प्राप्त करने के लिए) 1 अक्टूबर, 2019 से निरस्त कर दिया गया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एक ईओएफपी कर्मियों के पिछली सैलरी का 50% होता है और यह कर्मियों की मृत्यु की तारीख से 10 साल के लिए दिया जाता है।

वहीं अगर कर्मी के नौकरी छोड़ने, सेवानिवृत्ति, छुट्टी या अमान्य होने के बाद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की तारीख से सात साल तक या उस समय तक दिया जाता है जब कार्मी 67 वर्ष की आयु के पड़ाव तक जो भी पहले हो तक के लिए ईओएफपी दिया जाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कर्मचारी की मृत्यु लगातार 7 साल की सर्विस के खत्म होने से पहले 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के अंदर हुई है तो अब उनके परिवार को अब इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन मिलती रहेगी।

बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर महंगाई भत्ते (डीए) कटौती की सीधी मार पड़ रही है। सरकार ने इस साल अप्रैल में फैसला लिया था कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा।