PAN Card का उपयोग एक जरुरी दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमे 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन नंबर दिया जाता है। इससे सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन किया जाता है, इसके बिना वित्तीय लेनदेन नहीं किया जा सकता है। यह 10 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक पैन नंबर के साथ आता है। इसका उपयोग बैंक से लेकर हर जरुरी कामों के लिए किया जाता है। यह आयकर प्राधिकरण को सभी वित्तीय लेनदेन का ट्रैक रखने में मदद करता है। कर देयता का आंकलन करना आसान हो जाता है। साथ ही अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो पैन कार्ड से जानकारी हो जाती है।
इसके अलावा, कई मामलों में पैन कार्ड का उपयोग आईडी प्रूफ के रूप में भी किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए जरुरी है कि शादी के बाद सरनेम व पता में हुए परिवर्तन को बदला जाए। आइए जानते हैं कैसे अपडेट कर सकते हैं पैन कार्ड में नाम व पता?
पैन कार्ड में नाम ऐसे बदलें
- सबसे पहले आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आप ‘मौजूदा पैन में सुधार’ वाले विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद श्रेणी प्रकार का चयन करें।
- अब सही नाम और सही वर्तनी के साथ दस्तावेज देना होगा।
- सबमिट विकल्प पर क्लिक करें / आवेदन को इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट (NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रबंधित) को एनएसडीएल के पते पर भेजें।
- अपडेटेड पैन कार्ड आवेदन की तारीख से 45 दिनों में पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा।
देना होगा 110 रुपये का शुल्क
अगर आप पैन कार्ड में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं या फिर आपके पैन कार्ड पहले से भरी गलत जानकारी को सुधारना चाहते हैं तो आप इन स्टेप से इसे सही कर सकते हैं। यह करने के लिए आवेदकों से शुल्क लिए जाते हैं। पैसे आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पता या उपनाम बदलने के लिए कार्डधारकों को 110 रुपये का शुल्क देना होता है।