दिल्ली हाईकोर्ट ने अरनब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने अरनब गोस्वामी से कहा है कि वो कांग्रेस सांसद शशि थरूर के चुप रहने के अधिकार का सम्मान करें। अंग्रेजी न्यूज पोर्टल जनता का रिपोर्टर की खबर के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 4 जुलाई को अरनब गोस्वामी को निर्देश देते हुए कहा है कि सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में शशि थरूर को जबरन परेशान ना करें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ रिपब्लिक को ‘मिसरिपोर्टिंग’ करने से बचना चाहिए ।
आपको बता दें कि इससे पहले भी 29 मई 2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरनब गोस्वामी को निर्देश देते हुए कहा था कि आप अपने चैनल पर इस तरह से किसी का नाम(थरूर) नहीं ले सकते। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर एक मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अरनब गोस्वामी और हाल ही में शुरू हुए न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी को दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया था।
दरअसल अरनब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने अपने विशेष प्रोग्राम में सुनंदा पुष्कर हत्याकांड को लेकर खुलासा किया था। प्रोग्राम में दावा किया गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर कमरे में वापस आए थे। एंकर अरनब गोस्वामी ने स्पेशल प्रोग्राम के जरिए कहा कि शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। यहां तक कि सुनंदा पुष्कर की लाश को भी हटाया गया था। प्रोग्राम में दावा किया गया था इन रिकॉर्डिंग को पहले कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या के बाद शशि थरूर रूम नंबर 309 में सुबह और शाम को वापस आए थे।
Let’s not use word Journalist to these guys @republic They r ntg less than syndicate/cartel mafia pic.twitter.com/LIwlPBA0Zg
— Roman D’souza (@romandsouza) August 4, 2017