Haryana Old Couple Divorce: हरियाणा से तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपति ने शादी के 44 साल बाद तलाक लिया है। तलाक के एवज में 70 साल के पति ने अपनी 73 साल की पत्नी को 3 करोड़ रुपये की एलिमनी भी दी है। जीवन के अंतिम पड़ाव जब दंपति एक दूसरे के हाथ और मजबूती से थाम लेते हैं, ऐसे समय में ये जोड़ा अलग हो गया।

18 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद तलाक

हिंदूस्तान की रिपोर्ट के अनुसार 18 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दोनों के तलाक पर मुहर लगी। पति का कहना था कि उनकी पत्नी उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती है। इस कारण वो उससे तंग आ चुके हैं। तलाक का आधार भी मेंटल क्रूएलिटी ही था।

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बता दें कि तलाक के लिए सेटलमेंट की राशि देने के लिए बुजुर्ग ने अपनी खेत की जमीन बेच दी और पत्नी को तीन करोड़ रुपये अदा कर दिए। पैसे देने के बाद पंजाब और हरियाणा होई कोर्ट में दोनों के तलाक पर मुहर लग गई।

बुजुर्ग दंपति की साल 1980 में हुई थी शादी

बुजुर्ग दंपति की शादी साल 1980 में 27 अगस्त को हुई थी। दोनों की दो बेटियां और एक बेटा हैं। शादी के 25 साल तक संबंध अच्छा चला लेकिन उसके बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। साल 2006 में 8 मई को दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया।

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ऐसे में मेंटल क्रूएलिटी का आरोप लगाते हुए पति ने साल 2013 में फैमिली कोर्ट का रुख किया। लेकिन वहां से अर्जी खारिज हो गई। ऐसे में उन्होंने हाई कोर्ट का रुख कर लिया। यहां 11 साल तक मुकदमा चलने के बाद तलाक मिल पाया। बुजुर्ग पत्नी को 3 करोड़ रुपये की सेटलमेंट राशि देने के बाद वे अलग हो गए। सेटलमेंट की रकम कैश, डिमांड ड्राफ्ट, सोना-चांदी और कैश के रूप में दिए गए हैं।

पति ने रखी ये शर्त

हालांकि, तलाक को लेकर किए गए समझौते में ये भी तय हुआ है कि इस रकम को लेने के बाद शख्स का पत्नि और बच्चों से कोई नाता नहीं रह जाएगा। उसके मरने के बाद भी बची हुई संपत्ति पर पत्नी या बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा। ये फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने सुनाया।