PAN आधार से लिंक है या नहीं? अगर आपको अब तक इसका सही जवाब नहीं पता, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 पैन-आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख है। अगर तय समयसीमा तक यह लिंकिंग पूरी नहीं होती, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है।
PAN इनएक्टिव होने का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, न ही बैंकिंग, निवेश या बड़े वित्तीय लेनदेन से जुड़े जरूरी काम कर सकेंगे। इसका मतलब है कि एक छोटी सी चूक आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है।
लोगों के मन में अक्सर यह कन्फ्यूजन रहता है कि उनका PAN पहले से Aadhaar से लिंक है या नहीं। अगर आप भी इसी दुविधा में हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आसानी में अपना PAN–Aadhaar लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं…
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आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं? ऐसे करें चेक
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यहां पर आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब यहां पर अपना पैन और आधार नबंर दर्ज करना है।
आपको वैलिडेट करते ही आपको स्क्रीन पर स्टेट्स दिख जाएगा।
आपको स्टेट्स में ये तीन मैसेज में से कोई एक दिख सकता है –
– Linked – इसका मतलब PAN और Aadhaar पहले से लिंक हैं।
– Not Linked – इसका मतलब तुरंत PAN-Aadhaar लिंक कराना जरूरी है।
– In Process -लिंकिंग प्रोसेस चल रही है।
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कैसे करें पैन-आधार लिंक?
– सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर लॉग इन करें।
– यहां प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ऑप्शन चुनें।
– अपना PAN और Aadhaar नंबर भरें।
– Aadhaar से लिंक मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
– अगर लेट फीस लागू है, तो लेट फीस का पेमेंट करें।
– भुगतान के बाद PAN-Aadhaar लिंक पूरा हो जाएगा।
डेडलाइन मिस हुई तो कितना लगेगा जुर्माना?
अगर आपने पहले पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है और अब डेडलाइन के बाद करते हैं, तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। पेनल्टी भरने के बाद ही पैन दोबारा एक्टिव होगा।
