आज के समय में परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक काफी जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। यह एक 10-डिजिट का अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफायर है, जिसे आयकर विभाग व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को जारी करता है। PAN की मदद से आप (और टैक्स डिपार्टमेंट) अपनी टैक्स पेमेंट हिस्ट्री और अन्य फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। यह तब भी उपयोगी होता है जब आपको हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है।
पैन के महत्व को देखते हुए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में नए पैन को बनवाने की प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है। हालांकि, आप हमेशा अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी अपने घर पर मंगवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ई-पैन डाउनलोड करना ज्यादा सुविधाजनक है। यहां हम आपको ई-पैन डाउनलोड करने की प्रोसेस बताने जा रहे हैं…
क्या है ई-पैन कार्ड?
यह आपके फिजिकल पैन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, जिसे Protean इनकम टैक्स इन्फॉर्मेशन पोर्टल से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। आप नया पैन कार्ड के लिए आवदेन करते समय ई-पैन और फिजिकल कॉपी दोनों या दोनों में से कोई एक चुन सकते हैं।
हालांकि, अगर आपकी फिजिकल कॉपी खो गई है, तो आप थोड़ी सी फीस देकर अपना ई-पैन ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ई-पैन ज्यादा सुविधा देता है, क्योंकि आपको हर समय अपने पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती है।
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ई-PAN पाने की एलिजिबिलिटी
अगर आपके नाम पर पहले से ही PAN जारी है या आपने PAN कार्ड पाने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है। तो आयकर विभाग आपको ई-PAN डाउनलोड करने की अनुमति देता है। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो आप प्रोटियन इनकम टैक्स इंफॉर्मेशन पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड करने के लिए उस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
- – पैन
- – आधार
- – GSTN कार्ड (अगर लागू हो)
ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें ई-पैन?
- – सबसे पहले Protean Income Tax Information पोर्टल पर जाएं।
- – यहां अपना PAN और Aadhaar नंबर आदि डिटेल सही-सही भरें।
- – आपके पास अगर GSTN नंबर है, तो वो दर्ज करें।
– डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ लें, कैप्चा वेरिफाई करें। - – इसके बाद पर्सनल डिटेल्स चेक करें।
- – अब ओटीपी जनरेट करें।
- – थोड़ी देर में OTP आ जाएगा. उसे दर्ज करके Verify OTP पर टैप करें।
- – अब पेमेंट का ऑप्शन चुने और फीस पे करें।
- – ट्रांजैक्शन पूरा होते ही आप अपना e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं।
ई-पैन के बारे में अक्सर पूछे जानें वाले सवाल
सवाल: कितनी बार में अपने ई-पैन को डाउनलोड कर सकता हूं?
जवाब: आयकर विभाग ने आपके ई-पैन डाउनलोड करने की संख्या पर कोई लिमिट नहीं लगाई है। अगर आपका ई-पैन खो जाता है, तो आप थोड़ी सी फीस देकर उसकी कॉपी पा सकते हैं।
सवाल: ई-पैन पाने के लिए कितनी देनी होगी फीस?
जवाब: अपने घर पर फ़िजिकल पैन कार्ड डिलीवर करवाने के लिए 50 रुपये के बजाय 8.26 रुपये की फीस देनी होगी।
सवाल: ई-पैन पाने के लिए फीस देने के लिए मैं किन पेमेंट तरीकों का इस्तेमाल कर सकता हूं?
जवाब: ई-पैन पाने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।
