UP Minister Deposits 500 Rupee Fine: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में यूपी के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह सुलतानपुर की एक अदालत में पेश होकर पांच सौ रुपये का जुर्माना जमा किया। बता दें कि यह मामला 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान का है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 500 रुपये का जुर्माना जमा करने के बाद सिंह के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई।
बता दें कि योगी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (III) साइमा सिद्दीकी जर्रार आलम की अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने जुर्माने की राशि जमा करने के बाद अपने खिलाफ चल रहे केस को बंद करने की अर्जी दाखिल की थी।
अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला:
उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए सुलतानपुर अदालत ने मामले में कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दिया है। वहीं मंत्री की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता रविवंश सिंह ने बताया कि पुलिस ने 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सिंह और उनके 150 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
हालांकि पुलिस ने केवल सिंह के खिलाफ ही आरोप पत्र दायर किया था क्योंकि जांच के दौरान समर्थकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के वकील ने बताया कि 18 मार्च 2019 को दायर हुई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम-III ने मंत्री को तलब किया था। गौरतलब है कि मयंकेश्वर शरण सिंह ने कोर्ट के आदेश और पुलिस के चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश:
वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने संबंधित अदालत को जुर्माना जमा करने के बाद मामले की कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सिंह शनिवार(17 सितंबर) को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में पेश हुए और 500 रुपये जुर्माना जमा किया। जिसके बाद अदालत ने मामला समाप्त करने का आदेश जारी किया है।