एक शादीशुदा कपल के बीच चल रहे कानूनी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने पति की तलाक की उस अर्जी की वैधता को बनाए रखा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पत्नी उसके वजन को लेकर उसका अपमान करती है। कोर्ट ने माना कि पति क्रूरता का शिकार हुआ है। कोर्ट ने पत्नी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें निचले अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के एक कारोबारी ने तलाक की अर्जी दी थी। इसमें उसने कहा था कि पत्नी उसके वजन को लेकर उसका हमेशा अपमान करती है और उसे ‘मोटा हाथी’ कहती है। पति के मुताबिक, पत्नी यह भी ताना मारती थी कि वह उसके यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने में अक्षम है। कड़े डाइट प्लान और कसरत के बावजूद यह शख्स अपना वजन कम करने में नाकाम रहा। पत्नी उसे लगातार ‘हाथी’ या ‘मोटा हाथी’ कहकर जलील करती थी। इस मानसिक उत्पीड़न से बचने के लिए पति ने कानूनी रास्ता अपनाया। मीडिया रिपोर्ट्स में पति के हवाले से यह भी दावा किया गया है कि पत्नी के अपने ससुराल वालों से अच्छे रिश्ते नहीं थे और वह उनसे बुरा बर्ताव करती थी।