सारदा पोंजी योजना घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की विशेष अपराध शाखा ने शनिवार को कहा कि वह जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा को मिली जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में याचिका दायर करेगी। मामले से जुड़े जांच अधिकारी ने कहा, ‘‘हम मित्रा की जमानत निरस्त करने की प्रार्थना लेकर ऊपरी अदालत में जाएंगे।’’

अधिकारी ने कहा कि सीबीआई अगले सप्ताह ऊपरी अदालत में जाएगी। शहर से बाहर होने के कारण शनिवार को अदालत की सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहे अधिकारी से जब विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं बस अभी आया हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सारदा जांच अगले चरण में पहुंची है और इस समय जमानत मिलने पर मित्रा जांच प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।’’

अलीपुर अदालत के एक न्यायाधीश ने शनिवार को मित्रा को जमानत दे दी। वह 10 महीने से अधिक समय पहले गिरफ्तार हुए थे। उधर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि मित्रा को जमानत मिलने के बाद पार्टी ‘‘चिंतामुक्त’’ हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज हम चिंतामुक्त महसूस कर रहे हैं क्योंकि मित्रा को सारदा मामले में आज जमानत मिल गई, जिसने एक बार फिर हमारे रुख को सही ठहराया है कि हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य इस घोटाले में शामिल नहीं है।’’

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