उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक डिलीवरी बॉय के साथ शर्मनाक वारदात हुई है। यह डिलीवरी बॉय ऑनलाइन ऑर्डर पर खाना घर पहुंचाने वाली कंपनी जोमैटो (Zomato) के लिए काम करता है। जाति पूछकर डिलीवरी बॉय के साथ गाली-गलौज, थूकने से लेकर मारपीट जैसी हरकत करने वाले 12 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला लखनऊ के अशियाना इलाके का है। शनिवार (19 जून, 2022) को सेक्टर एच के निवासी अजय सिंह ने जोमैटो से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। जब डिलीवरी बॉय विनीत कुमार रावत खाना लेकर डिलीवर करने पहुंचा, तो उससे उसकी जाति पूछी गई। जब उसने बताया कि वह दलित है तो अजय सिंह और उसके साथी भड़क गए और उसके कथित रूप से गाली-गलौज मारपीट की और उसके मुंह पर तंबाकू भी थूका। इनमें से दो लोगों की अजय सिंह और अभय सिंह के रूप में पहचान हुई है।
इन दोनों के साथ 12 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी आशियाना पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि इन लोगों ने भी डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की। पुलिस के मुताबिक, अजय सिंह एक कारोबारी है जो पेट्रोल पंप चलाता है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
“हेलमेट ना होता तो मैं मर जाता”
डिलीवरी बॉय ने बताया, “जब मैं ऑर्डर लेकर पहुंचा वहां, एक शख्स बाहर निकल कर आया, जो नशे की हालत में था। उन्होंने मेरे मुंह पर थूक दिया, इसका मैंने विरोध किया तो वो माफी मांगने लगे। फिर मैं भड़क गया क्योंकि तंबाकू का पूरा मसाला मेरी शर्ट पर लग गया था। इस पूरी घटना के दौरान अजय सिंह मेरे साथ कॉल पर ही थे, यह सब सुनकर वो भी भड़क कर वहां आ गए। इसके बाद मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और डंडे लेकर खड़े हो गए। फिर मेरे साथ गाली-गलौज किया और मारपीट शुरू कर दी। मुझे इतना मारा कि अगर मेरा हेलमेट ना होता तो मैं मर गया होता।”
कुमार ने कहा कि वह अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गया और पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया। उन्होंने कहा कि वह एक पुलिस टीम के साथ लौटे और अपनी बाइक वापस ले गए।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “विनीत का आरोप है कि उसने अजय सिंह से कहा अगर उन्हें यह ऑर्डर नहीं चाहिए तो वो इसे कैंसल दें।” पुलिस के मुताबिक, कुमार ने आरोप लगाया कि करीब 12 अन्य लोगों ने घर से बाहर आकर उसे लाठियों से पीटा। पुलिस के मुताबिक, कुमार की मेडिकल जांच से पता चला है कि उन्हें चोटें आई हैं।
आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 147, 323 और 504 के साथ-साथ एससी/एसटी अधिनियम भी शामिल है।
