TET को लेकर हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा X पर पोस्ट कर यह जानकारी दी गई। यूपी सीएमओ द्वारा बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।
यूपी सीएमओ ने आगे बताया, “मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।”
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने TET एग्जाम से जुड़े विषय पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि टीईटी एग्जाम पास करना शिक्षक के रूप में नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ-साथ पहले से सेवा दे रहे और पदोन्नति की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी अनिवार्य है।
जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई अधिनियम के लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवा अवधि अभी पांच साल से ज्यादा शेष है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए दो साल का समय प्रदान किया है। इसके अलावा जो शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, वे सेवांत लाभों के साथ स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं।
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