Uttarakhand News: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में धार्मिक नारे लगाने से कथित तौर पर मना करने पर तीन लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी पीड़ित रिजवान अहमद की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी(FIR) के अनुसार, यह घटना 15 अगस्त को शाम करीब 4 बजे डुंगरीपंथ के पास एक चाय की दुकान पर हुई।
पीड़ित रिजवान अहमद की शिकायत में कहा गया है, “मैं राकेश लाल की चाय की दुकान पर चाय पीने गया था। दुकान के अंदर पहले से ही तीन लोग शराब के नशे में धुत थे। उनमें से एक, मुकेश भट्ट ने मुझसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने को कहा। अहमद ने आरोप लगाया कि जब उसने मना किया, तो भट्ट और उसके दो साथियों ने उसके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और धमकाया।
रिजवान ने बताया, “उन्होंने मेरी दाढ़ी पकड़ ली, उसे जोर से खींचा और चिल्लाए। कहा कि इस आदमी की दाढ़ी काट दो! उन्होंने इस मारपीट का वीडियो भी बनाया। मुझे ‘भारत माता की जय’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। किसी तरह मैं दुकान के पीछे से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा।
इसी शिकायत में अहमद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसी दिन सहारनपुर के एक अन्य व्यक्ति मुहतियार पुत्तन इस्लाम को धमकी दी थी और उसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी।
घटना के एक वीडियो में तीनों आरोपियों द्वारा पीट-पीटकर उस व्यक्ति को खून से लथपथ दिखाया गया है। एक अन्य व्यक्ति घटना का वीडियो बना रहा था, जबकि चाय की दुकान का मालिक देखता रहा। वीडियो में अहमद को आरोपियों द्वारा सांप्रदायिक गालियां दी जा रही थीं। उनमें से एक व्यक्ति उससे पूछ रहा है कि वह स्वतंत्रता दिवस पर ‘भारत माता की जय’ क्यों नहीं बोल सकता, जबकि दूसरा कहता है, ‘अगर तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है, तो तुम्हें जय श्री राम का नारा लगाना होगा।’ वे लोग कहते हैं कि सरकार हिंदुओं की है, जब तक कि अहमद कमज़ोरी से नारा नहीं बुदबुदाता। एक आरोपी कहता सुनाई देता है, ‘हम तुम्हें हलाल से काटेंगे, हम तुम्हें झटका से काटेंगे।’
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आरोपियों की पहचान मुकेश भट्ट, नवीन भंडारी और मनीष बिष्ट के रूप में हुई है। पौड़ी के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शनिवार को बीएनएस की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 196 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना…), 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
एक अधिकारी ने बतायाकि पीड़ित के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप में तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अदालत में पेश किया गया और कानूनी कार्यवाही चल रही है। आरोपियों में भट्ट ऋषिकेश से, बिष्ट श्रीनगर से और भंडारी उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ के रहने वाले हैं।