Madhya Pradesh Court: मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक शख्स को अपनी मां की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हिंदू, इस्लाम, ईसाई और सिख धर्मग्रंथों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो माता-पिता ऐसे बच्चे का पालन-पोषण क्यों करना चाहेंगे?
स्पेशल जज एलडी सोलंकी ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस पर माता-पिता की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो उनके बुढ़ापे का सहारा होता है, अगर वही रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो माता-पिता ऐसे बच्चे का पालन-पोषण क्यों करेंगे? अगर बाड़ ही फसल खाने लगे, तो किसान किस पर भरोसा करेगा?
ऐसे कोई नि:संतान माता-पिता किसी अनाथ बच्चे को गोद नहीं लेंगे- जज
जज ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ऐसे मामले में उदारता बरती गई तो कोई भी निःसंतान माता-पिता किसी अनाथ बच्चे को गोद नहीं लेंगे और इसका समाज पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने बताया कि घटना 6 मई, 2024 की है, जब श्योपुर की रेलवे कॉलोनी निवासी दीपक पचौरी ने अपनी मां उषादेवी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह अस्पताल गई थीं और वापस नहीं लौटीं। 8 जून को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, दीपक के बयानों में विरोधाभास के कारण पुलिस ने गहन पूछताछ की, जिसमें उसने कथित तौर पर अपनी मां की हत्या की बात कबूल कर ली।
दीपक को 20 साल पहले उषादेवी और उनके पति भुवनेंद्र पचौरी ने ग्वालियर के एक अनाथालय से गोद लिया था। 2021 में उसके पिता का निधन हो गया था, जिससे दीपक 16.85 लाख रुपये की सावधि जमा राशि के नॉमिनी बन गए थे, जिसे बाद में दीपक ने शेयर बाजार में गंवा दिया ।
उसकी मां के खाते में 32 लाख रुपये थे और जब उसने पैसे मांगे तो उन्होंने कथित तौर पर पैसे देने से इनकार कर दिया। 6 मई को जब वह नहाने के बाद सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो उसने कथित तौर पर उसे नीचे धकेल दिया, लोहे की रॉड से मारा और साड़ी से गला घोंट दिया। बाद में उसने कथित तौर पर शव को घर के अंदर बाथरूम के फर्श के नीचे सीमेंट और ईंटों से दबा दिया।
जज ने भगवान राम और श्रवण कुमार का दिया उदाहरण
जज सोलंकी के फैसले में मातृहत्या की नैतिक पतनशीलता को स्पष्ट करने के लिए धार्मिक शिक्षाओं का भरपूर इस्तेमाल किया गया। रामचरितमानस का हवाला देते हुए जज ने भगवान राम की अपने माता-पिता के प्रति श्रद्धा को याद किया। उन्होंने कहा कि सुनो माँ, वे कितने भाग्यशाली हैं जो सोते हैं। जो अपने पिता और माता की बात मानने के लिए संकल्पित थे।
कोर्ट ने कहा कि भगवान राम अपनी मां से कह रहे हैं… कि केवल वही पुत्र सचमुच धन्य है जो अपने माता-पिता की बात मानता है… ऐसा पुत्र जो अपने माता-पिता को खुश रखता है, पूरी दुनिया में दुर्लभ है।
जज ने फैसले में श्रवण कुमार की कहानी का भी हवाला दिया गया, जो एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र था और अपने अंधे माता-पिता को तीर्थयात्रा कराने ले गए थे, ताकि अभियुक्त के कार्यों के विपरीत तर्क दिया जा सके। सिख शिक्षाओं का हवाला देते हुए, कोर्ट ने गुरु ग्रंथ साहिब की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि जो माता-पिता की सेवा करता है, वही अपना उद्धार स्वयं जानता है। जो माता-पिता की सेवा करता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। ऐसे वीरों के बिना वंश कैसे आगे बढ़ सकता है?
कुरान का उदाहरण देते हुए जज ने कहा कि यह लिखा है कि तुम्हारे रब ने यह आदेश दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे साथ बुढ़ापे में पहुंच जाएं, तो उन्हें डांटो मत, बल्कि उनके साथ सम्मान से बात करो।
बाइबल से यह मत्ती 15:4 का हवाला देते हुए कहता है कि अपने पिता और माता का आदर करो, और जो कोई अपने पिता या माता को कोसेगा, वह मार डाला जाएगा। जज ने लिखा कि ये शिक्षाएं बच्चों को बुढ़ापे तक अपने माता-पिता की सेवा करने का आदेश देती हैं।
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कोर्ट ने दीपक पचौरी को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा और सबूत नष्ट करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही प्रत्येक धारा के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपी ने गहनों और पैसों के लालच में मृतका को ज़िंदा नहीं छोड़ा, उसके सिर पर लोहे की रॉड से कई वार किए, जिससे उसकी खोपड़ी और नाक टूट गई, घाव हो गए, हड्डियां टूट गईं। आरोपी ने साड़ी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और उसे बाथरूम में ईंट और सीमेंट से दबा दिया। अपराध छिपाने के लिए उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं, यहां यह भी जानिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी? पढ़ें…पूरी खबर।
(इंडियन एक्सप्रेस के लिए आनंद मोहन जे की रिपोर्ट)