आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू से बड़ी राहत मिली है। उनपर चल रहे नाबालिग बलात्कार पीड़िता के नाम उजागर करने के आरोप में उन पर मुकदमा चल रहा था जिसमें कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। कोर्ट ने मालीवाल के साथ अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। मालीवाल के ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 228 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये धारा यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती है।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप को साबित करने में अभियोजन पक्ष पक्ष नाकाम रहा। ऐसे में सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया।
2016 में हुआ था मामला
दरअसल साल 2016 में स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। उस पर आरोप था कि उन्होंने उस दौरान एक नाबालिग रेप पीड़िता का नाम उजागर किया था। जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने इस मामले में सुनवाई करने के आदेश दिए थे।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2016 में दिल्ली के बुराड़ी थाने की पुलिस ने स्वाति मालीवाल और कई अन्य पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 228 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 14 साल की नाबालिग रेप पीड़िता का नाम उजागर किया था।